भगवानपुर तहसील के पांच गांव में धारा 144 लागू, जिलाधिकारी ने कहा किसी प्रकार की महापंचायत नही होगी, कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर की जाएगी सख्त कार्रवाई
रुड़की । जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पत्रकार वार्ता में कहा कि डाडा जलालपुर में महापंचायत की घोषणा के बाद भगवानपुर में धारा 144 लागू कर दी गयी है। किसी प्रकार की महापंचायत होने नही दी जाएगी और कानून बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडेय ने कहा कि हनुमान जन्मोत्सव के दौरान निकाली जा रही शोभायात्रा में हुई घटना के दौरान दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ पुलिस प्रसाशन ने सख्ती के साथ कार्रवाई की है। कई दोषी लोगों की गिरफ्तारी करने के साथ ही 33 लोगों के खिलाफ 107/16 की कार्रवाई की गई है कहा कि कुछ लोगों ने 27 अप्रैल को महापंचायत की बात कही है लेकिन किसी व्यक्ति द्वारा किसी महापंचायत की अनुमति नही ली गयी है इसलिए वहां कोई माहौल बिगाड़ने का काम करेगा उसके खिलाफ पूरी तरह प्रशासन तैयार है। जिलाधिकारी ने कहा भगवानपुर तहसील क्षेत्र के पांच गांवों में जिसमें डाडा जलालपुर के 5 किलोमीटर तक के दायरे में आने वाले डाडा पट्टी , हसनपुर मदनपुर, अकबरपुर खालसी, खेड़ी शिकोहपुर, हल्लुमाजरा, ख़ूबब्बनपुर, मानकमाजरा, हसनपुर लतीफपुर, सिकरौढा आदि में धारा 144 लागू कर दी गई है। कहा कि किसी प्रकार की महापंचायत नही होने दी जाएगी कानून व्यवस्था को बिगड़ने नही दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। एसएसपी/डीआईजी डॉ. योगेंद्र सिंह रावत ने कहा कि भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जिसमें 5 डिप्टी एसपी, 56 दरोगा, 150 कांस्टेबल,30 महिला कॉन्टेबल, 6 कम्पनी पीएससी तैनात की गई है। इसके साथ ही ड्रोन से निगरानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि अफवाहे फैलाने वालों को बख्सा नही जाएगा।

