फीस जमा कराने को लेकर स्कूल अभिभावकों पर बना रहे दबाव को लेकर जिलाधिकारी के आदेश जारी, कहा ट्यूशन फीस के अलावा कोई शुल्क नहीं लिया जा सकता, स्कूलों ने बनाया दबाव तो होगी कार्रवाई

हरिद्वार । कोरोना संक्रमण (कोविड-19) की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा पूरे देश में लॉक डाउन घोषित किया गया है। लॉकडाउन अवधि के अंतर्गत छात्र-छात्राओं से शुल्क लिए जाने का न दवाब बनाने के निर्देश पूर्व में प्रसारित किये गये है। संज्ञान में आया है कि कतिपय विद्यालयों द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों के उपरान्त भी छात्र-छात्राओं को विद्यालय शुल्क आदि जमा कराने हेतु दवाब दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा अवगत कराया गया है कि लॉक डाउन की वजह से सभी स्कूल बंद है और सभी शिक्षण गतिविधियाँ पूरी तरह बंद हैं, अतः ऐसे में टयूशन फीस के अतिरिक्त किसी भी मद में शुल्क लिये जाने का कोई औचित्य नहीं है। स्कूल बंदी की अवधि में समस्त स्कूलों, जिनके अंतर्गत सी०बी0एस0ई0/आई०सी0एस०सी0 एवं अन्य बोर्ड से सम्बद्ध समस्त प्राईवेट एवं पब्लिक स्कूल आते हैं, द्वारा केवल ट्यूशन फीस ही ली जायेगी तथा बाकी मदों में किसी भी प्रकार का शुल्क छात्र-छात्राओं से नहीं लिया जायेगा।

अतः लॉक डाउन अवधि हेतु जनपद हरिद्वार में समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, सी0बी0एस0ई०/आई0सी0एस0सी0 एवं अन्य बोर्ड से सम्बद्ध प्राईवेट/पब्लिक स्कूलों द्वारा मात्र टयूशन फीस के अतिरिक्त अन्य मदों में छात्र-छात्राओं से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा। उक्त आदेश का मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक बेसिक) हरिद्वार कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे तथा आदेश की प्रतिलिपि समस्त स्कूल प्रबन्धन एवं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे यदि उक्त आदेश का किसी भी स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो संबंधित अधिकारी एवं स्कूल प्रबंधन के विरूद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

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