हरिद्वार में मकर संक्रांति पर श्रद्धालु नहीं कर पाएंगे स्नान, लगाई गई रोक, जिलाधिकारी ने जारी किए आदेश

हरिद्वार । हरकी पैड़ी पर मकर सक्रांति के दिन इस बार भी श्रद्धालु स्नान नहीं कर पाएंगे। इस संबंध में सोमवार को जिलाधिकारी द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मकर संक्रान्ति का पर्व नियत है किन्तु वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण की तीसरी लहर / नये वैरिएंट का खतरा विद्यमान है तथा कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है । कोविड-19 के नए वेरिएंट घोषित किया है जो कि तेजी से फैलने की क्षमता रखता है। इस सन्दर्भ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली तथा राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के क्रम में जिला प्रशासन के आदेश संख्या 11615 / 13- आ०प्र०-DEOC/2021-22 दिनांक 7 जनवरी 2022 के द्वारा कोविड संक्रमण की रोकथाम हेतु जनपद के समस्त सार्वजनिक समारोह / इवेंट्स (मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक आदि) गतिविधियों को दिनांक 16 जनवरी, 2021 तक प्रतिबन्धित रखे जाने हेतु दिशा-निर्देश जारी किया गया है। तदनुसार कोविड-19 संक्रमण रोकथाम हेतु निम्न एडवाइजारी / दिशा-निर्देश पारित किये जाते है:
1 कोविड-19 के नए वेरिएंट B.1.1.529 ‘ओमिक्रॉन ‘ की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए “मकर संक्राति पर्व / स्नान दिनांक 14 जनवरी को प्रतिबन्धित रहेगा । मकर संक्राति पर्व / स्नान के दौरान बाह्य राज्य व जनपदों से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी स्थितिमें अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।हरकी पैड़ी क्षेत्र में श्रद्धालु व स्थानीय नागरिकों को प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। जनपद में नाइट कर्फ्यू रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं जागरूकता के सम्बन्ध में पूर्व की भांति व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जायें। कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जारी प्रभावी दिशा-निर्देश में धार्मिक प्रयोजन हेतु सामुहिक एकत्रीकरण को सख्ती से प्रतिबन्धित किये जाने के दृष्टिगत इस वर्ष आयोजित “मकर संक्राति पर्व / स्नान दिनांक 14 जनवरी को जिला प्रशासन द्वारा प्रतिबन्धित किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति उक्त आदेश का उल्लंघन करते हुये पाया जाता है तो महामारी अधिनियम-1897 ऐक्ट 1897) व आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

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