हरिद्वार में प्रवेश करने वाले कावड़िए को 14 दिन के लिए क्वारनटाईन किया जाए, डीजीपी अशोक कुमार ने प्रतिबंधित कावड़ यात्रा के संबंध में ली वर्चुअल बैठक

देहरादून। आज पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार द्वारा उत्तराखण्ड शासन के निर्णयानुसार कांवड़ मेले को प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय स्थित सभागार में वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से पुलिस महानिरीक्षक कुमांयू परिक्षेत्र, पुलिस उपमहानिरीक्षक, गढवाल परिक्षेत्र एवं समस्त जनपदों के प्रभारियो के साथ बैठक की गई।
बैठक के दौरान विभिन्न बिन्दुओं विचार विमर्श करने के बाद निर्देश दिए गए। जिसमें डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि शासन के निर्णयानुसार कांवड़ मेले को प्रतिबन्धित किया गया है उसके अनुपालन हेतु एसओपी सम्बन्धित जिलाधिकारियों से मिलकर तैयार कर ली जाए। अगर कोई कांवडिया हरिद्वार में प्रवेश करता है तो उसे 14 दिन के लिए क्वारनटाईन करने हेतु निर्देश जिलाधिकारी हरिद्वार से निकलवाकर, क्वारनटाईन हेतु स्थान चिन्हित कर लिए जाएं। यदि कोई कांवडिया सडक पर दिखाई दे तो उसे सम्मानपूर्वक आफ् रोड कर बस अथवा अन्य माध्यम से वापस करवाया जाय। जनपदों द्वारा विशेष रूप से हरिद्वार, देहरादून, टिहरी एंव पौडी गढवाल कांवड इन्फोर्समेन्ट टीम का गठन किया जाए जो प्रतिबन्धित कांवड मेले के दौरान पैटोलिंग करते हुए कानून व्यवस्था को बनाए रखेगी। ट्रेनों से आने वाले कावडियां को रोकने हेतु ट्रेनों को जनपद हरिद्वार से पहले पडने वाले रेलवे स्टेशनो पर रोककर उतारा जाएगा और उन्हें वहीं से शटल बसों के माध्यम से वापस किया जाएगा।जनपद हरिद्वार में बाॅर्डर थानों के साथ कांवड़ मेले के प्रतिबन्ध सम्बन्धित पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की जाय जिसमें अन्य राज्यों के बार्डर से लगे जनपदों के परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक स्तर के अधिकारियों को आमंत्रित किया जाय, बैठक में संयुक्त रूप से टैकरों के माध्यम से गंगाजल भेजे जाने पर विचार कर लिया जाय।
कांवड़ मेले को प्रतिबन्धित करने के सम्बन्ध में कांवड संघ एवं समीतियांे से वार्ता कर उन्हे अवगत करा दिया जाए। कांवड़ मेले को प्रतिबन्धित करने के सम्बन्ध में कांवड संघ एवं समीतियांे से वार्ता को थाने की जी0डी0 में भी अंकित किया जाए ताकि अगर कोई कोविड महामारी एक्ट को उल्लंघन करता है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही करने में आसानी हो, एंव जिला प्रशासन से आवश्यक रूप से मजिस्टेट नियुक्त करा लिया जाय। इसके अतिरिक्त यह ध्यान रखा जाए कि यदि कोई व्यक्ति अस्थि विसर्जन हेत हरिद्वार आता है तो उसे ना रोका जाए।
डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि समस्त जनपदों में दुकानदारों को बता दिया जाए कि कांवड से सम्बन्धित सामग्री बेचा जाना भी प्रतिबन्धित रहेगी।
आगामी ईद-उल-अज़हा के त्यौहार पर पुलिस द्वारा कोरोना महामारी के दृष्टिगत की जाने वाली कार्यवाही की समीक्षा भी की गई तथा कानून व्यसस्था को बनाए रखने हेतु निर्णय लिए गए। इस सम्बन्ध में जनपदों के उलेमाओं एवं मौलवियों के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही पूर्व से ही सुनिश्चित करने एवं कुर्बानियों का समय एंव स्थानों का चयन उच्च न्यायालय के आदेशानुसार करनें हेतु निर्देशित किया गया। ईद-उल-अज़हा के सम्बन्ध में थानास्तर पर पीस कमेटियों की बैठक कर ली जाय।
बैठक में पुलिस महानिरीक्षक, अपराध कानून एवं व्यवस्था, वी0मुरूगेशन,पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना एवं सुरक्षा, संजय गुंज्याल,पुलिस उपमहानिरीक्षक, गढवाल परिक्षेत्र, श्रीमती नीरू गर्ग ,पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, नीलेश आनन्द भरणे एवं अन्य अधिकारियों द्वारा बैठक में आनलाईन प्रतिभाग किया गया।

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