किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में मुख्य आरोपी दोषी करार, 10 वर्ष कठोर कैद और 45 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा

हरिद्वार । किशोरी से बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश अंजलि नौनियाल ने मुख्य आरोपी जब्बाद को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने आरोपी जब्बाद को 10 वर्ष कठोर कैद और 45 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। दूसरे आरोपी गुलजार को अपराध में साथ पर पांच वर्ष की कैद और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने पीड़िता को मानसिक व शारिरिक क्षति के लिए एक लाख रुपये प्रतिकर राशि के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उचित कार्यवाही के बाद दिलाने के निर्देश दिए हैं। शासकीय अधिवक्ता आदेशचन्द चौहान ने बताया कि दो अगस्त 2018 में मुख्य आरोपी जब्बाद पर पथरी क्षेत्र के गांव की किशोरी को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने और दुराचार करने का आरोप लगा था। इसके अलावा आलम, उसका पिता शमशेर अली, गुलजार, जुल्फिकार उर्फ भुट्टो व गफ्फार पर मामले में शामिल होने के आरोप लगाए गए थे। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पीड़ित किशोरी को बरामद किया था। पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी जब्बाद सहित अन्य पर अपहरण, दुराचार, षड्यंत्र रचना व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया गया था। जिसके बाद आरोपी जब्बाद पुत्र शमशेर अली, पिता शमशेर अली व गुलजार पुत्र मुस्तकीम के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। इस दौरान सरकारी पक्ष की ओर से साक्ष्य में 11 गवाह पेश किए। जबकि साक्ष्य के अभाव में आरोपी शमशेर अली को दोषमुक्त किया गया है।

पर हमसे जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक  करे , साथ ही और भी Hindi News (हिंदी समाचार ) के अपडेट के लिए हमे पर फॉलो करे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *