धर्म संसद में हेट स्पीच मामले में नरसिंहानंद गिरी की जमानत मंजूर, धर्म विशेष के प्रति भड़काऊ संबोधन और महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का हैं आरोप

हरिद्वार । धार्मिक भावना भड़काने और महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आरोपी नरसिंहानंद गिरी की जमानत अर्जी प्रभारी सत्र न्यायाधीश बीबी पांडेय ने मंजूर कर ली है। बीते दिनों हरिद्वार पुलिस ने आरोपी जितेंद्र नारायण त्यागी को नारसन बॉर्डर पर जबकि सह आरोपी नरसिंहानंद गिरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। करीब एक माह पूर्व हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में नरसिंहानंद गिरी, वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी और अन्य संतों पर धर्म विशेष के प्रति भड़काऊ संबोधन और महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। लोगों की लिखित शिकायत पर पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन्हें नारसन बॉर्डर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बीते दिनों पुलिस ने आरोपी नरसिंहानंद गिरी, वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी समेत कई संतों पर हेट स्पीच का मामला दर्ज किया था। बीती सात फरवरी को दूसरे मामले में आरोपी नरसिंहानन्द की जमानत अर्जी सेशन कोर्ट से स्वीकार हो चुकी हैं।

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