उत्तराखंड में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी, जानिए नई एसओपी, शादी समारोह में इतने लोग हो सकेंगे शामिल

देहरादून । राज्य के अंदर कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रोन को लेकर शासन द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, राज्य के अंदर रात्रि 10:00 बजे से लेकर सुबह के 10:00 बजे तक रहेगा वही सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह 6:00 से रात के 10:00 बजे तक खुल सकेंगे। राज्य के अंदर सभी शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा सैलून, मनोरंजन पार्क, सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम, मीटिंग हॉल में सभी प्रकार की गतिविधियां कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए 50% क्षमता के साथ चलेंगे। वहीं शासन द्वारा स्विमिंग पूल, वाटर पार्क को 16 जनवरी तक बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।

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