इन लोगों के बैंक खातों में नहीं आएगी पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त, जानिए क्या है वजह

नई दिल्ली । देश के किसानों को इस समय पीएम किसान योजना की 11 वीं किस्त का इंतजार है। जल्द ही किसानों का यह इंतजार खत्म होने वाला है। अप्रैल महीने के पहले हफ्ते में सरकार लाभार्थी किसानों के खातों में पीएम किसान योजना की 11वीं किस्त जारी कर सकती है। इससे पहले एक जनवरी 2022 को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,000 रुपये की 10 वीं किस्त किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई थी। जो भी लाभार्थी किसान अपने बैंक खाते में योजना की अगली किस्त पाना चाहते हैं, वे जल्द से जल्द केवाईसी अपडेट करा लें। पीएम किसान की वेबसाइट के अनुसार, योजना का लाभ लेने के लिए केवाईसी अपडेट रहना अनिवार्य है। पीएम किसान की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप यह कर सकते हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2018 में किसान सम्मान निधि योजना को लॉन्च किया था।

क्या  है योजना का फायदा

पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार द्वारा फंडेड है। इस योजना के अंतर्गत पात्र भूमिधारक किसानों को हर साल 6,000 रुपये की राशि मिलती है। किसानों को यह राशि दो हजार रुपये की तीन समान किस्तों में दी जाती है। प्रत्येक चार महीने में किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपये की किस्त ट्रांसफर होती है। अब तक 10 किस्तें इस योजना के तहत किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा चुकी हैं। अब जल्द ही किसानों के खातों में इस योजना की 11वीं किस्त ट्रांसफर होगी। आइए जानते हैं इस योजना का फायदा कौन-से लोग नहीं उठा सकते।

इन लोगों को नहीं मिलेगा पीएम किसान योजना का फायदा

1. सभी संस्थागत भूमिधारक इस योजना का फायदा नहीं ले सकते।

2. वे किसान परिवार जिसमें एक या अधिक सदस्य निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित हैं, वे इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते-
i.संवैधानिक पदों पर हैं या पहले रहे हों।
ii. पूर्व और वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री, राज्य सभा/राज्य विधानसभाओं/लोकसभा/राज्य विधान परिषदों के पूर्व या वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
iii. केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी, केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और सरकार के अधीन संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त संस्थानों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ/lV क्लास/ग्रुप डी कर्मचारी को छोड़कर)

lV. 10,000 रुपये या इससे अधिक की पेंशन पाने वाले सभी सेवानिवृत्त पेंशनभोगी (मल्टी टास्किंग कर्मचारियों को छोड़कर)।
v. पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट और आर्किटेक्ट भी पीएम किसान योजना का लाभ नहीं ले सकते।
vi. वे सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले असेसमेंट ईयर में आयकर का भुगतान किया था, वे भी योजना का फायदा नहीं उठा सकते।

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