जिला पंचायत उपाध्यक्ष राव आफाक की सदस्यता खतरे में, कार्यवाहक अध्यक्ष रहते हुए कि नियम विरुद्ध नियुक्ति व लिए गलत वित्तीय निर्णय, शिकायत पर शासन ने डीएम को जांच सौंपी

हरिद्वार । जिला पंचायत उपाध्यक्ष राव आफाक की सदस्यता खतरे में पड़ गई है। उनके खिलाफ शासन को शिकायत की गई है। जिसमें उन्होंने कार्यवाहक अध्यक्ष रहते हुए नियम विरुद्ध अपने जानकार की प्रधान सहायक के पद पर नियुक्ति की है और एक कर्मचारी को वित्तीय सीमाओं से बाहर जाकर भवन निर्माण के लिए बजट रिलीज किया है। जिला पंचायत सदस्य चौधरी बिजेंद्र सिंह ने राव आफाक द्वारा 2 माह के कार्यकाल में की गई वित्त और प्रशासनिक अनियमितताओं के संबंध में सूचना के अधिकार के तहत तमाम जानकारियां हासिल की और इसके बाद उन्होंने शासन को शिकायत की जिसमें पंचायत राज सचिव और डायरेक्टर पंचायती राज ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश जारी किए। इस संबंध में जिलाधिकारी हरिद्वार से जांच कर रिपोर्ट मांगी गई है। जिला पंचायत सदस्य चौधरी बिजेंद्र सिंह ने शिकायत में बताया है कि राव आफाक ने कार्यवाहक अध्यक्ष रहते हुए अपने जानकार अर्जुन सिंह की प्रधान सहायक पद पर डायरेक्ट नियुक्ति की। जबकि यह पद पदोन्नति के द्वारा भरा जाना था। जिसमें जिला पंचायत के ही दो कर्मचारी हकदार थे। उनमें से किसी एक की पदोन्नति होनी थी ।लेकिन राव आफाक ने दोनों कर्मचारियों के हितों को नजरअंदाज करते हुए नियमों से बाहर जाकर अपने जानकार की प्रधान सहायक पद पर नियुक्ति कर दी । इस संबंध में न तो बोर्ड में कोई प्रस्ताव लाया गया और न ही दोनों कर्मचारियों की सहमति ली गई। जबकि नियमानुसार प्रधान सहायक पद पर नियुक्ति के लिए बोर्ड और संबंधित दोनों कर्मचारियों की सहमति जरूरी थी । इस संबंध में जिला पंचायत से एनओसी लिया जाना जरूरी था। चौधरी बिजेंद्र सिंह ने शासन में जो शिकायत की है । उसमें बताया गया है कि अर्जुन सिंह की ओर से जिला पंचायत में प्रधान सहायक पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन भी नहीं किया गया है। उनकी डायरेक्ट नियुक्ति कर दी गई है। जो कि गैरकानूनी और सेवा नियमावली के विरुद्ध है। इसके अलावा सहायक लेखाकार रविंद्र सिंह को उन्होंने भवन निर्माण के लिए अग्रिम भुगतान करा दिया। जबकि संबंधित सहायक लेखाकार के द्वारा टिहरी जिला पंचायत से भी भवन निर्माण के लिए अग्रिम भुगतान प्राप्त कर रखा है । इसमें भी वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। क्योंकि इस मामले में अपर मुख्य अधिकारी ने भी स्पष्ट किया है कि सहायक लेखाकार द्वारा टिहरी से अपने वेतन के सापेक्ष अग्रिम भुगतान प्राप्त कर रखा है। ऐसे में उन्हें और अग्रिम भुगतान नहीं दिया जा सकता। लेकिन कार्यवाहक जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए राव आफाक ने उन्हें भुगतान दिया है। शिकायतकर्ता जिला पंचायत सदस्य चौधरी बिजेंद्र सिंह ने दावा था कि जिला पंचायत सदस्य का समाप्त करने की मांग की है। सूत्रों ने बताया है कि मामला गंभीर होने के कारण राव आफाक की सदस्यता खतरे में है। डीएम की जांच रिपोर्ट जाने के बाद इस संबंध में शासन स्तर पर कोई निर्णय लिया जाना है। क्योंकि कई और वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताएं भी है जिनके बारे में शिकायत है और शासन जांच करा रहा है।

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