हरिद्वार जनपद में होटल-रेस्तरां से हो सकेगी होम डिलीवरी, प्रतिबंधित शर्तों के आधार पर लॉकडाउन की अवधि में जिला प्रशासन ने अनुमति प्रदान की

हरिद्वार । हरिद्वार जिलाधिकारी ने सभी होटल और रेस्तरां स्वामियों को खाना होम डिलवरी करने की अनुमति दी है इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि कोई भी होटल रेस्तरां स्वामी अपने प्रतिष्ठान में बिठाकर खाना नही खिलायेगा।हरिद्वार जिलाधिकारी सी रविशंकर द्वारा जारी आदेशानुसार लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी आदेश के साथ संलग्न डीएम की गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक सेवाओं के साथ भोजन वितरण को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है। इसी क्रम में अब जिले के होटल और रेस्तरां स्वामियों को आदेश जारी किए गए हैं कि ब्लॉक डाउन के दौरान होम डिलीवरी के माध्यम से लोगों को खाना बिक्री कर सकते हैं। आदेश में कहा गया है कि इस दौरान कोई भी होटल रेस्तरां में बिठाकर ग्राहकों को खाना नहीं खिलाएंगे और खाना बनाते समय और डिलीवरी के समय कर्मचारियों को मास्क ग्लब्स आदि पहनाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही कोविड 19 से सुरक्षा के लिए समय समय पर जारी एडवाईजरी और आदेशों का पालन करेंगे।साथ ही जिले में खाद्य सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों को आदेशित किया गया है कि वह समय-समय पर इन होटल रेस्तरां की चेकिंग करेंगे और आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

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