नगर पंचायत भगवानपुर बोर्ड की हाल में हुई बैठक निरस्त, जिलाधिकारी के द्वारा नगर पंचायत अध्यक्ष को पुनः बैठक बुलाने के लिए कहा गया

भगवानपुर । जिलाधिकारी सी. रविशंकर ने नगर पंचायत अध्यक्ष भगवानपुर सेहती राकेश से कहा है कि वह कैंप कार्यालय पर आयोजित बैठक को निरस्त मानते हुए सभी को सूचना देकर पुनः बैठक करे। भगवानपुर विधायक ममता राकेश के उत्तराखण्ड के शिकायती पत्र दिनांक 23.07.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शिकायती पत्र में अवगत कराया गया है कि दिनांक 23.07.2021 को नगर पंचायत भगवानपुर बोर्ड की बैठक 3.30 बजे नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा अपने आवास पर की गई जबकि नगर पंचायत का अपना कार्यालय है व शिकायतकर्ता नगर पंचायत भगवानपुर बोर्ड की पदेन सदस्या है एवं नगर पंचायत अध्यक्ष के आवास पर जाने में घोर आपत्ति है। कोविड संक्रमण में नगर पंचायत अध्यक्ष भगवानपुर द्वारा अन्य कार्यक्रम भी नगर पंचायत पर कराये गये हैं लेकिन बैठक को आवास कराया जाना नियम विरुद्ध है। उक्त बैठक को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के अध्याय 3 कार्य संचालन नगर पालिका की बैठक और उनकी कार्यवाहियां के नियम 86. नगर पालिका बैठकें (4) प्रत्येक बैठक नगरपालिका के कार्यालय में (यदि कोई हो) या ऐसे अन्य सुविधाजनक स्थान पर जिनके बारे में सम्यक रूप से नोटिस दे दिया गया है, की जायेगी। नगर पंचायत भगवानपुर में कार्यालय उपलब्ध था, इसलिए बोर्ड की बैठक नगर पंचायत कार्यालय में होनी चाहिए थी, जो नहीं की गई है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नगर पंचायत बोर्ड की बैठकें समस्त सदस्यों के सुविधानुसार नगर पंचायत कार्यालय में ही करें। दिनांक 23.07.2021 को की गई बैठक को निरस्त कर पुनः समस्त सदस्यों को समय पर सूचना देकर नगर पंचायत कार्यालय में करें।

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