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कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ दर्ज किया धोखाधड़ी का केस

भगवानपुर । कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। सिकन्दरपुर भैंसवाल निवासी राव राशिद अली ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर बताया था कि वह पैकरस्कैन स्थित 54 ख, शिव गंगा औद्योगिक क्षेत्र, लकेश्वरी, थाना व तहसील भगवानपुर जिला हरिद्वार में पार्टनर है। लेकिन उसके अन्य पार्टनर जिनमें डॉ. अताउर्रहमान खान पुत्र फजलूर्हमान खान निवासी फातिमा हाउस निवासी गली नम्बर 6 रामपुर चुंगी ग्रीन पार्क कॉलोनी रामपुर रुड़की जिला हरिद्वार, आकाश शर्मा पुत्र हरीश शर्मा निवासी 50/2 फूलबाग कॉलोनी मेरठ जिला मेरठ, राव जुबैर खान पुत्र फजलुर्रहमान निवासी 83 मोहल्ला मैदानियान सामने रोशन अली बाबा का बाजार हरिद्वार और हरीश शर्मा पुत्र भरत सिंह निवासी 50/2 फूलबाग कालोनी मेरठ जिला मेरठ उत्तर प्रदेश ने धोखाधड़ी कर फर्जी दस्तावेज तैयार कराए। फर्म से हटाने और फर्म का सामान बेचने जैसे काम किए। विरोध किया तो आरोपियों ने घर में घुसकर गाली-गलौज, मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

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