देहरादून । निबंधक सहकारी समितियां उत्तराखंड से स्वीकृति लिए बगैर सहकारी बैंक, शाखाओं और समितियों में रखे गए सेवानिवृत्त, आउटसोर्सिंग व संविदा कर्मचारियों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
उपर्युक्त विषयक निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय परिपत्र संख्या सी-1 / अधिo / बै०आउटसोर्सिंग नियु0 / 2018-19 / दिनांक 04 अप्रैल 2018 के द्वारा कतिपय सहकारी समितियां / सहकारी बैंक में सेवानिवृत्त कार्मिकों, सविदा एवं आउटसोर्सिंग कर्मिको को निबन्धक से पूर्व स्वीकृत / अनुमोदन प्राप्त किये बिना ही कार्योजित किये जाने तथा सहकारी समितियों / सहकारी बैंक द्वारा स्वीकृत स्ट्रैन्थ से अधिक कार्मिकों को कार्योजित किये जाने का उल्लेख करते हुए सहकारी समितियों / सहकारी बैंको में सेवानिवृत्त कार्मिकों, संविदा एवं आउटसोर्सिंग कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाने व निबन्धक स्तर से बिना स्वीकृति प्राप्त किये गये कार्योजित कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से हटाये जाने के निर्देश निबन्धक स्तर से निर्गत किये गये है।
अतः उक्त के क्रम में निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड देहरादून के परिपत्र संख्या सी-1 / अधि0 / बैं०आउटसोर्सिंग नियु0 / 2018-19 / दिनांक 04 अप्रैल 2018 के अनुपालन में जनपद की प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों में निबन्धक स्तर से स्वीकृत प्राप्त किये बिना कार्योजित किये गये सेवानिवृत्त कार्मिकों सविदा एवं आउटसोर्सिंग कार्मिको को तत्काल प्रभाव से हटाये जाने के निर्देश दिये जाते हैं। यदि किसी भी समिति में उपरोक्त वर्णित निर्देशों का उल्लंघन किया गया पाया जाता है तो सम्बन्धित सचिव / प्रबन्ध के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित सचिव का होगा।
Leave a Reply