मतगणना के बाद विजयी प्रत्याशियों विजय जुलूस पर प्रतिबंध, मतगणना स्थल पर नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल, पत्रकारों को सूचना देने की व्यवस्था की गई
हरिद्वार । जिलाधिकारी विनय शंकर पांडेय ने कहा कि 10 मार्च को मतगणना के बाद विजयी प्रत्याशी के जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिले में 15 मार्च तक धारा-144 लागू है। मंगलवार शाम सीसीआर सभागार में जिलाधिकारी ने कहा कि निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से मतगणना के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। हरिद्वार जिले की सभी 11 विधानसभा सीटों की मतगणना 10 मार्च को भेल परिसर स्थित शिवडेल में होनी है। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडेय और एसएसपी डॉ. योगेंद्र सिंह रावत ने पत्रकारों को तैयारियों की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि मतगणना स्थल पर पत्रकारों को सूचना देने की व्यवस्था की गई है। मीडिया सेंटर तक ही पत्रकार मोबाइल ले जा सकेंगे। अन्य कोई मोबाइल नहीं ले जा सकेगा। ये प्रयास किया जा रहा है कि चार से पांच घंटे में ईवीएम की मतगणना समाप्त हो जाए। अलग कक्ष में पोस्टल बैलेट की गणना होगा। उसके लिए अलग से आरओ नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि वीवीपैट की गणना के लिए भी तैयारी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि किसी भी पांच विधानसभा की वीवीपैट की गणना कर ईवीएम मशीन के मतों से मिलान किया जाएगा।