नगर पालिका शिवालिक नगर के ईओ पर 25 हजार का जुर्माना, एलईडी स्ट्रीट लाइट खरीद संबंधी सूचनाएं उपलब्ध न कराने पर सूचना आयोग ने लगाया जुर्माना

हरिद्वार । एलईडी स्ट्रीट लाइट खरीद संबंधी सूचनाएं उपलब्ध न कराने पर सूचना आयोग ने नगरपालिका शिवालिकनगर के अधिशासी अधिकारी अंकित राणा पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। सुभाषनगर निवासी त्रिलोक चन्द्र भट्ट ने सूचना के अधिकार के तहत 27 नवंबर, 2020 को नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी से एलईडी स्ट्रीट लाइट खरीद संबंधी दस बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। लेकिन लोक सूचना अधिकारी ने उन्हें कोई सूचना नहीं दी। विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दायर करने के बाद भी उनकी अपील नहीं सुनी गई। जिसके बाद त्रिलोक चन्द्र भट्ट ने शिवालिकनगर नगर पालिका के ईओ के खिलाफ सूचना आयोग द्वितीय अपील की। सूचना आयोग ने अपीलार्थी को डेढ़ साल तक सूचना न दिये जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए ईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया। आरोप है कि इसके बाद लोक सूचना अधिकारी ने अपीलार्थी को आधी अधूरी और अस्पष्ट सूचनाएं भेज दी। लेकिन दोनों अधिकारियों द्वारा अपीलार्थी को अब तक सूचनाएं उपलब्ध न कराये जाने और प्रथम अपील न सुने जाने पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। सुनवाई में लोक अधिशासी अधिकारी अंकित राणा राज्य सूचना आयुक्त अर्जुन सिंह के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हुये। ना ही उन्होंने अपने समकक्ष अथवा एक पद नीचे के अधिकारी को प्रतिनिधि नामित करते हुए भेजा। इसके विपरीत उन्होंने एक आउट सोर्स कर्मी को आयोग में होने वाली सुनाई में भेज दिया। सूचना आयोग ने समयबद्ध सूचनाएं न देने और सूचना आयुक्तों के आदेशों संबंध में सजगता और जागरूकता की कमी के साथ इसे घोर लापरवाही मानते हुए उन पर 25000 रुपये जुर्माना लगाया है। राज्य सूचना आयुक्त ने आदेश दिया है कि यह राशि तीन में माह के भीतर राजकोष में जमा की जाए।

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