रुड़की के निवर्तमान मेयर गौरव गोयल को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, वादी की आपत्तियां हुई खारिज, सुनवाई कर पुलिस की अंतिम रिपोर्ट को कोर्ट ने किया स्वीकार

हरिद्वार / रुड़की । निवर्तमान मेयर गौरव गोयल को न्यायालय ने बड़ी राहत दी है। निर्वतमान मेयर गौरव गोयल के खिलाफ दर्ज केस में वादी की आपत्तियों को खारिज करते हुए कोर्ट ने अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है,जैसा कि रुड़की के राजपूताना निवासी सुबोध गुप्ता (मथुरा भवन वाले) ने निवर्तमान मेयर गौरव गोयल पर एक मुकद्दमा दर्ज कराया था,जिसमें आरोप लगाया गया था कि निवर्तमान मेयर गौरव गोयल की ओर से लीज संपत्ति नवीकरण कराने के नाम पर उनसे पच्चीस लाख रुपए की मांग की गई,साथ ही पुलिस को एक वायस रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध कराई गई थी,जिस‌ मामले में सिविल लाइन कोतवाली पुलिस की ओर से जांच की गई,जिसमें वॉयस रिकॉर्डिंग समेत अन्य दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत किए गए थे,किन्तु किस मोबाइल से वॉयस रिकॉर्डिंग की गई यह साबित नहीं हो पाया था और न ही आवाज का मिलान हो पाया।उक्त् मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,हरिद्वार अविनाश कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में विचाराधीन है।मामले में अब कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पुलिस की अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है,साथ ही वादी की ओर से दर्ज की गई आपत्तियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है,जिससे निवर्तमान मेयर गौरव गोयल को बड़ी राहत मिली है।उक्त् मामले को लेकर निवर्तमान मेयर गौरव गोयल का कहना है कि मुझे केवल परेशान करने के लिए झूठा केस मुझ पर दर्ज कराया गया था।इस मामले में सत्यता की जीत हुई है।जनता के सामने जो सत्यता है आ गई है।कुछ षडयंत्रकारियो द्वारा मुझे बदनाम करने का प्रयास किया जाता रहा और उनको नगर निगम में कार्यकाल के दौरान झूठे मुकद्दमें दर्ज कराए,किंतु माननीय अदालत में ये झूठे मुकद्दमे खारिज हो गए।अब दूध का दूध और पानी का पानी गया है।उन्होंने कहा कि जल्दी ही वे कानूनी सलाह लेकर षड्यंत्रकारियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही कराएंगे।

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