तेरह वर्षीय लड़की से छेड़छाड़ करने के मामले में दोषी को तीन साल की सजा, विशेष पॉक्सो ऐक्ट न्यायाधीश ने सुनाई सजा

हरिद्वार । तेरह वर्षीय लड़की से छेड़छाड़ करने के मामले में विशेष पॉक्सो ऐक्ट न्यायाधीश प्रतिभा तिवारी ने आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास और तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।शासकीय अधिवक्ता आदेशचन्द चौहान ने बताया कि नौ मई 2022 लक्सर क्षेत्र में दोपहर को एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने की वारदात हुई थी। यही नहीं, पीड़ित लड़की की माता, भाई और पड़ोसियों ने उसे आरोपी के कब्जे से छुड़ाया था। मौके पर पीड़िता और उसके परिजनों को पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देकर फरार होने का आरोप लगाया था। शिकायतकर्ता की मां ने पुलिस को बताया था कि आरोपी युवक ने पीड़िता को सामान लेने दुकान पर भेजा था। जब पीड़िता सामान देने घर पर गई, तो आरोपी ने उसे कमरे में खींच कर जबरदस्ती की। शोर मचाने पर शिकायतकर्ता, उसका पुत्र और पड़ोसी मौके पर पहुंचे थे। शिकायतकर्ता ने बताया था कि इससे पहले भी आरोपी ने उसकी पुत्री को आवाज लगाई थी, जिस पर पीड़िता ने आने से मना कर दिया था। पुलिस ने शिकायतकर्ता की शिकायत पर आरोपी प्रवीण पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम दाबकी कलां कोतवाली लक्सर के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कराया था।

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