छात्रवृत्ति हड़पने के आरोपी कॉलेज चेयरमैन की जमानत अर्जी रद्द, करोड़ों की छात्रवृत्ति हड़पने का हुआ था खुलासा

हरिद्वार । फर्जी प्रवेश और छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति हड़पने के मामले में आरोपी कॉलेज चेयरमैन जलज गौड़ की अग्रिम जमानत अर्जी चतुर्थ एडीजे कोर्ट न्यायाधीश रीतेश कुमार श्रीवास्तव ने रद कर दी है। शासकीय अधिवक्ता नीरज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कॉलेज के छात्र-छात्राओं की शिकायत पर स्थानीय पुलिस ने जांच के बाद चेयरमैन जलज गौड़ पुत्र राजेन्द्र कुमार गौड़ निवासी सिविल लाइन रुड़की पर करोड़ों की छात्रवृत्ति हड़पने का खुलासा हुआ था। पुलिस जांच में कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने बिना प्रवेश लिए उनके नाम से फर्जी तरीके से बैंक खाते खुलवाकर छात्रवृत्ति हड़पने का आरोप लगाया था। यही नहीं,कई बच्चों ने स्कूल प्रबंधन पर घर से गाड़ी में बैठाकर परीक्षा दिलाने के बाद उनके घर पर छोड़ने का आरोप लगाते हुए उनके फर्जी बैंक खाते खुलवाकर छात्रवृत्ति हड़पने का आरोप लगाया था। आरोप लगाया है कि समाज कल्याण विभाग के खाते से छात्रों की छात्रवृत्ति के पैसे सीधे आरोपी चेयरमैन जलज गौड़ के बैंक खाते में पहुंचे। उक्त संस्था के चेयरमैन पर धोखाधड़ी से फर्जी कागजात तैयार कर छात्रों की छात्रवृत्ति के साढ़े छह लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। मामले की सुनवाई के बाद चतुर्थ अपर जिला जज रीतेश कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी जलज गौड़ की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

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