उत्तराखंड में 21 सितंबर तक बढ़ा कोविड कर्फ्यू, एसओपी के अनुसार सभी नियम और शर्तें पहले जैसी ही रखी गईं, बाजार सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगे
देहरादून । उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू 21 सितंबर तक बढ़ा दिया है। सोमवार को इस बाबत नई एसओपी जारी कर दी गई है। जिसमें कोई बदलाव नहीं किया है। सभी नियम और शर्तें पहले जैसी ही रखी गईं हैं। प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। बाजार सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगे। नगरीय क्षेत्रों में स्थित होटल रेस्तरां, भोजनालय व ढाबे रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक बंद रहेंगे।
- कोरोना वैक्सीन की डबल डोज लेने के 15 दिन की रिपोर्ट पर राज्य में प्रवेश मिलेगा।
- कोविड वैक्सीन की डबल डोज न लेने वालों के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी।
- विवाह समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की शर्त लागू रहेगी। जिलाधिकारी इसकी अनुमति दे सकेंगे।
- शवयात्रा में भी 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।
- दूसरे राज्यों से अपने पैतृक गांव लौटने वाले प्रवासियों के लिए ग्राम प्रधान की निगरानी में आवश्यकतानुसार सात दिन क्वारंटीन सेंटर में एकांतवास में रहेंगे।



