सार्वजनिक स्थलों एवं कार्यालयों में मास्क पहनना अनिवार्य, शादी, अंत्येष्टि कार्यक्रमों की जिला मैजिस्ट्रेट से अनुमति आवश्यक, कैबिनट बैठक में लिए गए कई निर्णय
देहरादून । COVID-19 प्रबन्धक हेतु निर्देराष्ट्रीय स्तर पर COVID-19 हेत जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सम्बन्धित जिला माजस्ट्रटो द्वारा Disaster Management Act-2005 के अन्त्तगत दिए गए निहित निया अनुसार जुर्माना एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी
सार्वजनिक स्थलों पर:
- समस्त सार्वजनिक स्थलों एवं कार्यालयों में प्रत्येक आम जन को मास्क पहनना आवश्यक होगा।
- कोई भी व्यक्ति यदि एक स्थान से दूसरे स्थान को आवागमन करता है किसी सार्वजनिक स्थल, कार्यस्थल तथा यातायात तो उसे social distancing हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों को पालन करना आवश्यक होगा।
- किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 05 या उससे अधिक व्यक्तियों का होना प्रतिबंधित होगा।
- किसी भी शादी समारोह या अंत्येष्टि आदि के कार्यक्रम हेतु जिला मैजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक होगी।
- किसी भी सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर सम्बन्धित व्यक्ति को जुमीने से दण्डित किया जायेगा।
- शराब, गुटका, तम्बाकू आदि की ब्रिकी पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगी साथ ही सार्वजनिक स्थल पर थूकना भी पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित होगा।
कार्यस्थल-
- प्रत्येक कार्यस्थल पर Temperature screening की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए तथा उपयुक्त स्थल पर सैनिटाइजर की व्यवस्था भी होनी आवश्यक है।
- कार्यस्थल पर शिफ्ट परिवर्तन के दौरान कम से कम 01 घण्टे का अन्तराल होना चाहिए साथ ही स्टाफ भोजन के दौरान social distancing का पूरा ध्यान रखा जायेगा।
- 65 वर्ष आयु से अधिक कार्मिकों एवं जिन अभिभावकों के बच्चे 05 वर्ष से कम आयु के है उन्हें घर से ही कार्यालय का काम करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।
- सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्मिकों एवं आम जन को “आरोग्य सेतु’ का उपयोग करने हेतु प्रेरित किया जाए।
- सभी संस्थाओं को कार्मिकों के शिफ्ट परिवर्तन के मध्य सेनेटाईज करना चाहिए।
- बड़ी गोष्ठियों को प्रतिबन्धित किया जाये।