उत्तराखंड में अब बाहरी लोग नहीं खरीद सकेंगे जमीन, नए साल पर धामी सरकार ने लिया बड़ा फैसला

 

देहरादून । उत्तराखंड में अब बाहरी लोग कृषि कार्य और उद्यान लगाने के लिए जमीन नहीं खरीद पाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।
सीएम धामी के आदेश के तहत बाहरी लोगों के कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से जमीन खरीदने पर अंतरिम रोक लगा दी गयी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में रविवार देर शाम एक उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के सभी जिला अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि अगले आदेशों तक किसी भी बाहरी राज्य के व्यक्ति को उत्तराखंड में जमीन खरीदने की अनुमति न दी जाए. सरकार की ओर से जारी इस आदेश के संबंध में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेशहित और जनहित में निर्णय लिया गया है। सीएम धामी ने कहा, उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा-154 में वर्ष 2004 में किए गए संशोधन के अनुसार, ऐसे व्यक्ति जो उत्तराखंड में 12 सितंबर 2003 से पूर्व अचल संपत्ति के धारक नहीं हैं, उन्हें कृषि व औद्यानिकी के मकसद से भूमि खरीदने के लिए डीएम से अनुमति लेने का प्रावधान है। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के लिए नया भू-कानून तैयार करने के लिए प्रारूप समिति गठित की गई है, इसलिए प्रदेश हित व जनहित में यह निर्णय लिया गया कि भू-कानून समिति की आख्या प्रस्तुत करने तक या अग्रिम आदेशों तक जिलाधिकारी राज्य से बाहर के व्यक्तियों को कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से भूमि क्रय करने की अनुमति के प्रस्ताव में निर्णय नहीं लेंगे।मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि समिति द्वारा विशेषज्ञों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों के सुझावों के आधार पर तेजी से ड्राफ्ट बनाया जाए। तब तक प्रदेश में बाहरी व्यक्तियों के कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से जमीन खरीदने पर रोक लगा दी गई है।

 

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