डीएल-आरसी की वैधता अब 31 अक्टूबर तक बढ़ी, आरटीओ और एआरटीओ दफ्तरों को आदेश जारी, परिवहन आयुक्त ने साफ्टवेयर में परिवर्तन के निर्देश दिए

देहरादून। इस वर्ष अप्रैल में कोरोना की दूसरी लहर के कारण यह वैधता 30 जून तक बढ़ा दी गई। चूंकि कोरोना संक्रमण जून-जुलाई में भी समाप्त नहीं हुआ था, लिहाजा सरकार ने दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ा दी थी, जो गुरुवार को खत्म हो रही थी। वाहन चालक और संचालकों को राहत देने के लिए सरकार ने वैधता एक महीने और यानी 31 अक्टूबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस मामले में परिवहन मुख्यालय ने सभी आरटीओ व एआरटीओ दफ्तरों को पत्र भेज कहा है कि वाहनों की फिटनेस, सभी प्रकार के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन के साथ ही संबंधित दस्तावेजों की वैधता 31 अक्टूबर तक मानी जाएगी। परिवहन आयुक्त दीपेंद्र चौधरी ने इसके लिए साफ्टवेयर में परिवर्तन के निर्देश दिए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *