समान नागरिक संहिता (य़ूसीसी) विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी, अब नियमावली बनते ही उत्तराखंड में हो जाएगा लागू
![](https://dailynewsuk.in/wp-content/uploads/2024/07/WhatsApp-Image-2024-07-18-at-11.09.23_7e6e15ad.jpg)
![](https://dailynewsuk.in/wp-content/uploads/2024/06/WhatsApp-Image-2024-06-23-at-13.42.48_ec0f4687.jpg)
![](https://dailynewsuk.in/wp-content/uploads/2024/07/WhatsApp-Image-2024-07-18-at-11.09.31_14d4b7f4.jpg)
देहरादून । समान नागरिक संहिता (य़ूसीसी) विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। अब नियमावली बनने के बाद इसे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी की पुष्टि सचिव गृह शैलेश बगोली ने दी। राज्यपाल ने यूसीसी विधेयक राष्ट्रपति को भेजा था। राजभवन ने इस पर विचार करने के बाद विधायी विभाग को भेजा था। विधायी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा गया है। चूंकि यह संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए बिल अनुमोदन के लिए राज्यपाल से राष्ट्रपति को भेजा गया था। उत्तराखंड विधानसभा से यूसीसी बिल पास होने के बाद इसे राजभवन भेजा गया था। इस पर राष्ट्रपति भवन को फैसला लेना था। अब राष्ट्रपति से मुहर लगने के बाद यूसीसी राज्य में कानून लागू हो जाएगा। आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड 2024 विधानसभा में पास हो गया था। विधानसभा सदन में विधेयक ध्वनिमत से पास हुआ था।
![](https://dailynewsuk.in/wp-content/uploads/2024/01/IMG-20240430-WA0017.jpg)