उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पलटा सीबीआई कोर्ट का फैसला, भाटी हत्याकांड में यूपी के बाहुबली नेता डीपी यादव को किया बरी

देहरादून / नैनीताल । नैनीताल हाईकोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसले में उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता डीपी यादव को भाटी हत्याकांड मामले में बाइज्जत बरी कर दिया है। कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के साल 2015 के फैसले को पलटते हुए डीपी यादव को बरी किया है। सीबीआई कोर्ट ने यादव को दादरी के विधायक रहे महेंद्र भाटी की हत्या के मामले में दोषी मानकर आजीवन कारावास की सजा दी थी। उत्तर प्रदेश का यह बेहद चर्चित मामला था। जब सांसद रहे डीपी यादव पर उनके राजनीतिक गुरु महेंद्र भाटी की हत्या का आरोप लगा था। 13 सितंबर 1992 को दादरी में रेलवे स्टेशन में विधायक महेंद्र भाटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पूर्व सांसद धर्मपाल यादव, परनीत भाटी, करण यादव और पाल सिंह को आरोपी बनाया गया था। 15 फरवरी 2015 को कोर्ट ने डीपी यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। तब से वह देहरादून जेल में था। इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और इस साल कोर्ट से डीपी यादव को स्वास्थ्य संबंधी कारणों से तीन बार शॉर्ट टर्म बेल मिल चुकी थी। अन्य आरोपियों की सजा पर अभी निर्णय नहीं आया है। यादव फिलहाल अंतरिम जमानत पर चल रहे हैं।

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