कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए सामाजिक दूरी एवं पृथक्करण के उपायों को अपरिहार्य किया, सार्वजनिक स्थानों पर 5 व्यक्तियों से अधिक या समूह एकत्रित होना निषिद्ध, जिलाधिकारी सी. रविशंकर ने जारी किए निर्देश

हरिद्वार । भारत सहित विश्वभर में महामारी का पर्याय बने (COVID_19) के संक्रमण की रोकथाम के लिये सामाजिक दूरी एवं पृथक्करण के उपायों को लागू किया जाना अपरिहार्य हो गया है। जैसा कि उत्तराखंड महामारी रोगों. (COVID-19) नियम, 2020 महामारी अधिनियम (एपिडेमिक एक्ट) 1897 के प्रभावी होने के फलस्वरूप कोरोनावायरस (COVID-19) संक्रमण की दृष्टिगत सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के आदेश सख्या UKH-FWPS MD NHM/2019-20/217 दिनांक 22.03.2020 के माध्यम से दिनांक 22-03-2020 को 21,00 बजे से दिनांक 31-03-2020 की 23.59 बजे तक लॉक डाउन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। उक्त अधिसूचना के कम में मैं सी०री जिलाधिकारी /जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार निम्नलिखित प्रतिबन्ध आरोपित करता हूँ।


1- सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का आवागमन यथा-बस एवं ऑटो रिक्शा इत्यादि प्रतिबंधित रहेंगे। इस प्रतिबन्ध से अस्पताल, आवश्यक वस्तु एवं सेवायें प्रदान करने वाली संस्थायें एवं प्रतिष्ठान व आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित वाहन अवमुक्त रहेंगे।
2- उक्त अवधि में सभी दुकानें व्यावसायिक प्रतिष्ठान, रेस्टोरेन्ट, कार्यालय उद्योग, कार्यालय कारखाने तथा गोदाम इत्यादि बन्द रहेंगे। सभी स्थानीय/विदेशी प्रवासी उक्त अवधि के लिये अपने घरों पर ही प्रवास करेंगे। केवल मूलभूत सुविधाओं के लिये सामाजिक दुरी के मानकों (Guide Lines for Social Distancing) का पालन करते हुये ही घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी। निम्नलिखित आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले संस्थाओं को उपरोक्त प्रतिबन्धों में शिथिलता रहेगीकार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट, नगर मजिस्ट्रेट. समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट तथा समस्त तहसील जनपद हरिद्वार। पुलिस चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें शहरी स्थानीय निकाय अग्निशमन विघुत पेयजल य नगर निगम बैंक/एटीम प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया तथा वितरण से सम्बन्धित वाहन टेलीफोन व इंटरनेट सर्विस प्रदाय संस्था (IT & ITeS) डाक सेवायें आवश्यक सेवाओं की सप्लाई चेन तथा परिवहन सेवाये ई-कॉमर्स सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कॉमर्स आधारित आपूर्ति जिसमें भोजन, दवाईयों एवं चिकित्सा उपकरण सामग्री शामिल है। खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, दूध, ब्रेड, फल, सब्जी, मीट, मछली तथा पशुओं का चारा इसके परिवहन से सम्बन्धित गतिविधियाँ एवं, भण्डारण 16चिकित्सालय, दवाईयों की दुकानें, औषधि एवं फार्मास्यूटिकल्स. विनिर्माण तथा उनके परिवहन से संबंधित गतिविधियों पेट्रोल पम्प, एलपीजी गैस, तेल एजेन्सियों से संबंधित गोदाम व उसके परिवहन से संबंधित गतिविधियों- जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राप्त अनुज्ञा के अधीन ऐसे उत्पाद एवं विनिर्माण इकाईया जिनमें सतत प्रक्रिया अपरिहार्य है, की अनुज्ञा निर्गमन हेतु अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार को अधिकृत किया जाता है। उपरोक्त वर्णित आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति को बनाये रखने के निमित्त उददेश्यों को छोड़कर जनपद से लगती हुई अन्तराज्यीय सीमायें पूर्णतः यन्द रहेगी।

7 सार्वजनिक स्थानों पर 5 व्यक्तियों से अधिक या समूह एकत्रित होना निषिद्ध किया जाताा 8- ऐसे सभी निजी प्रतिष्ठान जो कोविड-19 के प्रसार को रोकने में सहायक है. ऐसे प्रतिष्ठान भी खुले रहेंगे। 9- यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का संदेह हो कि कोई प्रतिष्ठान आवश्यक प्रतिष्ठान के अंतर्गत शामिल है या नहीं, का भी विनिश्चय करने के लिये जिला मजिस्ट्रेट समुचित प्राधिकारी होंगे। 10 उपरोक्त सभी निर्देशों के प्रवर्तन हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार/अपर जिला मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार तथा शहरी क्षेत्र के नगर आयुक्त एवं अधिशासी अधिकारी सभी आवश्यक कदम उठाने के लिये अधिकृत होंगे तथा स्थानीय पुलिस उपरोक्त अधिकारियों द्वारा मागे जाने पर सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। 11 11- उपरोक्त निर्देशों का उल्लधन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।

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