हाईकोर्ट ने 22 जून तक चारधाम यात्रा पर लगाई रोक, राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में नियमावली पेश करने के दिए आदेश

नैनीताल । हाईकोर्ट नैनीताल ने फिलहाल चारधाम यात्रा -2021 पर रोक लगाते हुए कहा है कि 22 जून तक चार धाम यात्रा पर रोक लगा दी गई है। और राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में नियमावली पेश करने के आदेश दिए है न्यायालय ने इस मामले में ऑनलाइन बैठक करने के निर्देश देते हुए कहा कि संबंधित अधिकारी तत्काल नई नियमावली तैयार करने में गम्भीरता दिखाए। न्यायालय की खंडपीठ ने ऑनलाइन सुनवाई के बाद पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर को शपथपत्र दाखिल करने को कहा है। न्यायालय ने चारधाम यात्रा की तैयारियों , तैनात पुलिस जवानो की संख्या और यात्रा मार्ग के सैनिटाइज़ कराने संबंधी जानकारी का विवरण भी माँगा है। उत्तराखंड सरकार ने 15 जून को ही तीन जिलों में चारधाम यात्रा शुरू करने के नि निर्देश दिए थे, जिसे कुछ घंटे बाद ही वापस लेना पड़ा था।

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