साधन सहकारी समिति के चेयरमैन ने भाजपा नेता को दी जान से मारने की धमकी, जातिसूचक शब्द कहने का भी आरोप, मुकदमा दर्ज

पिरान कलियर । मेहवड़ खुर्द साधन सहकारी समिति के चेयरमैन अनिल पाल के खिलाफ पुलिस ने एससी ऐक्ट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। भाजपा के अनुसूचित मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अमरीश कुमार की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। भाजपा अनुसूचित मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अमरीश कुमार ने अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष को पत्र देकर बताया था कि उन्होंने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत बहुउद्देश्यीय साधन सहकारी समिति मेहवड़ खुर्द से रोकड़-लेखा सम्बन्धी सात बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। 25 जुलाई 2021 को वह नेशनल इंटर कॉलेज धनौरी में पार्टी की कलियर मंडल की कार्यसमिति की बैठक में गए थे।बताया कि समिति के चेयरमैन अनिल पाल भी इस बैठक में आए थे। आरोप लगाया कि अनिल पाल ने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर सूचना मांगने पर आपत्ति जताई। पुलिस ने साधन सहकारी समिति के चेयरमैन अनिल पाल के खिलाफ एससीएसटी ऐक्ट ,जान से मारने की धमकी देने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। थाना प्रभारी धर्मेंद्र राठी ने बताया कि मामले में जांच शुरू कर दी गई है।

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