पंडित पूर्णानन्द तिवारी लाॅ कालेज छात्र छात्राओं द्वारा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन, ग्रामीणों को दी गई कानून की जानकारी

हरिद्वार । पंडित पूर्णानन्द तिवारी लाॅ कालेज के छात्र छात्राओं द्वारा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। ग्राम अजीतपुर के पंचायत भवन में आयोजित शिविर में विद्यालय के बीए एलएलबी अष्टम सेमेस्टर के विद्यार्थियों ने ग्रामीणों को विभिन्न विधिक जानकारियों से अवगत कराया। दीपा उपाध्याय ने घरेलू हिंसा व महिला संरक्षण अधिनियम, राकिब अली ने योन अपराध, कार्तिक चुटेला ने सूचना का अधिकार, अश्वनि ने मानहानि, रेखा पाण्डे ने नागरिकता संशोधन अधिनियम, शिवम शर्मा ने शिक्षा का अधिकार, शादाब ने मूल अधिकार, श्रेया ने कन्या भ्रूण हत्या, स्वाति ने मातृत्व लाभ, करिश्मा ने बालश्रम, सायरा बानो ने अनुच्छेद 312, 313, श्रीधर ने दहेज कानून, विक्रांत ने स्वतंत्रता का अधिकार, अभिजीत ने बाल अपराध, समीर ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न उपबंधों से ग्रामीणों को अवगत कराया। शिविर के दौरान ग्राम प्रधान मायाराम कश्यप ने कहा कि छात्र छात्राओं द्वारा ग्रामीणों को दी गयी कानून की जानकारी बेहद अहम है। कानून की जानकारी नहीं होने पर अकसर ग्रामीणों को परेशानी झेलनी पड़ती है। कालेज के प्राचर्य अशोक कुमार तिवारी ने कानून की जानकारी होने पर व्यक्ति अपने अधिकारों को आसानी से प्राप्त कर सकता है। ग्रामीणों को विधिक जानकारी से अवगत कराने के लिए विद्यालय की और से शिविर का आयोजन किया गया। भविष्य में अन्य गांवों में भी शिविर का आयोजन कर ग्रामीणों को कानून की जानकारी दी जाएगी। कालेज के प्रबंधक कमल शर्मा ने कहा कि कानून की जानकारी होना प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है। कालेज के निदेशक शिवम शर्मा ने बताया कि ग्रामीणों को कानून के प्रति विशेष रूप से जागरूक होना चाहिए। उन्होंने सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उपस्थित रहे अधिवक्ता सागर वशिष्ठ ने सभी छात्र छात्राओं का उत्साहवर्द्धन किया। शिविर का संचालन कार्तिक चुटेला व दीपा उपाध्याय ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर विद्यालय की शिक्षिकाएं शीतल चैहान, नीलू, अदिती के अलावा बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

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