भगवानपुर ब्लॉक प्रमुख उषा अग्रवाल के अधिकार बहाल, वित्तीय अधिकारों का दुरुपयोग करने की शिकायत की गई थी, ब्लॉक प्रमुख ने कहा यह सत्य की जीत
भगवानपुर । भगवानपुर ब्लॉक प्रमुख उषा अग्रवाल के अधिकार बहाल कर दिए गए हैं। उनके खिलाफ भगवानपुर ब्लॉक के उप प्रमुख नीरज कुमार के द्वारा शिकायत की गई थी कि वह वित्तीय अधिकारों का दुरुपयोग कर रही हैं। शासन ने पत्र में कहा कि श्री नीरज, उप ब्लॉक प्रमुख भगवानपुर, निवासी ग्राम छाप्पुर शेर अफगानपुर, ब्लॉक भगवानपुर, जिला हरिद्वार के शिकायती पत्र दिनांक 30.06.2020 के आधार पर यह तथ्य प्रथम दृष्टया सिद्ध प्रतीत होने पर कि “श्रीमती ऊषा अग्रवाल, प्रमुख, क्षेत्र पंचायत भगवानपुर, जनपद हरिद्वार के पति एवं रिश्तेदारों के द्वारा ब्लॉक प्रमुख के रूप में ब्लॉक कार्यालय का उपयोग तथा प्रमुख, क्षेत्र पंचायत भगवानपुर के पदेन दायित्वों का अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जा रहा है”, जो उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016 के प्राविधानों के तहत् इनके विरूद्ध कार्यवाही का पर्याप्त आधार है, के क्रम में उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम, 2016 की धारा 138(1)(ग) के तहत् श्री नीरज के शिकायती पत्र को दृष्टिगत रखते हुये नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के मध्येनजर निदेशालय पचायतीराज के पत्र संख्या 633 दिनाक 2307 2020 के द्वारा श्रीमती ऊषा अग्रवाल, प्रमुख, क्षेत्र पंचायत भगवानपुर को “कारण बताओ नोटिस” निर्गत करते हुए प्रति उत्तर उपलब्ध कराने हेतु उक्त नोटिस की प्राप्ति से 14 दिवस का समय दिया गया। तद्क्रम में श्रीमती ऊषा अग्रवाल, प्रमुख, क्षेत्र पंचायत भगवानपुर द्वारा दिनांक 05.08.2020 के द्वारा अपने खराब स्वास्थ्य के चलते कारण बताओ नोटिस दिनांक 23.07.2020 का प्रति उत्तर प्रस्तुत करने हेतु 04 सप्ताह का अतिरिक्ति समय माँगा गया, जिसे अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 05.08.2020 को स्वीकार किया गया। इस बीच दिनांक 11.08.2020 को जनपद हरिद्वार के ब्लॉक भगवानपुर के उप ब्लॉक प्रमुख नीरज के अतिरिक्त 15 क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा श्रीमती ऊषा अग्रवाल, प्रमुख, क्षेत्र पंचायत भगवानपुर एवं उनके परिवारिक सदस्यों के विरूद्ध शपथपत्र के माध्यम से शिकायती पत्र निदेशालय पंचायतीराज कार्यालय को उपलब्ध कराये गये। अपने शिकायती पत्रों में उपरोक्त क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं उप ब्लॉक प्रमुख द्वारा क्षेत्र पंचायत भगवानपुर में जनता के विकास कार्यों के लिए आवंटित धनराशि को खुर्द-बुर्द करने से रोकने हेतु श्रीमती ऊषा अग्रवाल के वित्तीय अधिकारों पर रोक लगाये जाने एवं क्षेत्र पंचायत भगवानपुर के प्रमुख पद से निलम्बित किये जाने का अनुरोध किया गया।
विकास खण्ड भगवानपुर के क्षेत्र पंचायत सदस्यों के उपरोक्त शिकायती पत्र में वर्णित तथ्यों की गम्भीरता को देखते हुए इस राजकीय विकासपरक धनराशि के दुरूपयोग को रोकने के दृष्टिगत निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 800 दिनांक 14.08.2020 के द्वारा श्रीमती ऊषा अग्रवाल, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, भगवानपुर के प्रकरण के विचाराधीन होने तक श्रीमती ऊषा अग्रवाल, प्रमुख, क्षेत्र पंचायत भगवानपुर, जनपद हरिद्वार के द्वारा उक्त धनराशि के उपयोग/कार्यों की स्वीकृति पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी गई। निदेशालय पंचायतीराज द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 23.07.2020 के क्रम में श्रीमती ऊषा अग्रवाल, प्रमुख, क्षेत्र पंचायत भगवानपुर, जनपद हरिद्वार का प्रति उत्तर दिनांक 26.08.2020 अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत किया गया। श्रीमती ऊषा अग्रवाल, प्रमुख, क्षेत्र पंचायत भगवानपुर के प्रति उत्तर में वर्णित बिन्दुओं, तथ्यों एवं सलग्न अभिलेखों तथा इनके विरूद्व प्राप्त शिकायती पत्रों का परीक्षण एवं विश्लेषण करने पर परिलक्षित होता है कि इनके विरूद्ध लगाये गये आरोप/शिकायतों में कोई गम्भीरता नहीं है तथा इसके आधार पर प्रकरण पर कार्यवाही हेतु पर्याप्त आधार नही होने के कारण प्रकरण निक्षेपित होने योग्य है। अतः सम्यक विचारोपरान्त श्रीमती ऊषा अग्रवाल, प्रमुख, क्षेत्र पंचायत भगवानपुर, जनपद हरिद्वार के विरूद्ध निदेशालय द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस संख्या 633 दिनांक 23.07.2020 वापस लेते हुए क्षेत्र पंचायत में प्राप्त धनराशि के उपभोग/कार्यों की स्वीकृति पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाये जाने सम्बन्धी कार्यालय ज्ञाप संख्या 800 दिनांक 14.08.2020 को निरस्त करते हुये प्रकरण द्वारा निक्षेपित किया जाता है।
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