छात्रवृत्ति घोटाला मामले में एडीजे कोर्ट ने आरोपी की जमानत रद्द की, एसआईटी जांच में लक्सर में एक निजी शिक्षण संस्थान में छात्रवृत्ति गबन का हुआ था खुलासा
हरिद्वार । छात्रवृत्ति घोटाला करने के मामले में चतुर्थ एडीजे कोर्ट ने आरोपी संस्था के उपाध्यक्ष की जमानत अर्जी रद कर दी है। जिला शासकीय अधिवक्ता इन्द्रपाल बेदी ने बताया कि बीते दिनों एसआईटी जांच में लक्सर क्षेत्र में एक निजी शिक्षण संस्थान में छात्रवृत्ति गबन का खुलासा हुआ था। आरोप लगाया है कि निजी संस्था के पदाधिकारियों ने षडयंत्र रचकर, फर्जी कागजात तैयार व कूट रचित कर छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति हड़प ली। यही नहीं, आरोपी पर छात्र छात्राओं की सरकारी की ओर से मिलने वाली राशि गबन करने का आरोप है। लक्सर पुलिस ने आरोपी अमित कुमार पुत्र गंगा शरण निवासी सर्वप्रिय विहार सती कुंड कनखल को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आरोपी युवक उक्त निजी संस्था में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहा है।
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