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कैबिनेट मंत्री और भाजपा जिलाध्यक्ष सहित 11 के खिलाफ धारा 144 के तहत मुकदमा दर्ज, आचार संहिता का किया था उल्लघंन

देहरादून । आदर्श आचार संहिता और कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन के मामले में कैबिनेट मंत्री डा. धन सिंह रावत और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के जिलाध्यक्ष रघुवीर बिष्ट सहित 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 188 आईपीसी की धारा 144 उल्लंघन के तहत मामला दर्ज किया गया है। विधानसभा चुनाव को लेकर गठित उड़नदस्ता टीम के प्रभारी कमल भारती की तहरीर पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। इस मामले में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से भी शिकायत दर्ज की गई थी। भाजपा जिला कार्यालय ग्वीलों गोपेश्वर में जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कैबिनेट मंत्री डा. धनसिंह रावत ने सुझाव पत्र पेटी का शुभारंभ किया।कांग्रेस का आरोप था कि इस दौरान भाजपा के मंडल अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था, जिसके बाद कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली गई, जिसे कांग्रेस ने आचार संहिता के तहत लागू धारा 144 और कोविड-19 के तहत प्रदेश में किसी भी प्रकार की बैठकों, रैलियों और सभाओं पर लगे प्रतिबंध का उल्लंघन बताया था। कांग्रेस की ओर से भाजपा के कार्यक्रम की फोटो और वीडियो भी सोशल मीडिया पर सार्वजनिक किए गए हैं। इस मामले में उड़न दस्ता टीम की तहरीर पर गोपेश्वर थाने में कैबिनेट मंत्री डा. धनसिंह रावत, भाजपा जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह बिष्ट सहित 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में बदरीनाथ विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से भाजपा जिलाध्यक्ष को इस मामले में नोटिस जारी किया गया है। इसमें लिखा है भाजपा कार्यालय में बिना अनुमति के पांच से अधिक लोग एकत्रित हुए और नारेबाजी व बैठक की, जो धारा 144 और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। नोटिस में उन्हें 24 घंटे के अंदर अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित होने के लिए कहा है।

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