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उत्तराखंड में एक और शिक्षक नशे की हालत में पाए गए, निलंबित, कुछ दिनों पहले एक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को किया गया था सस्पेंड

देहरादून । बीते दिनों पौड़ी जिले के थलीसैंण में प्रधानाध्यापक के नशे की हालत स्कूल आने का मामला सामने आने के बाद अब एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। बता दें कि अभी कुछ दिन पूर्व ही पौड़ी में 2 शिक्षक सस्पेंड हुए थे। इसके बाद शिक्षा विभाग द्वारा कठोर आदेश जारी किया गया था कि अगर कोई भी नशे की हालत में पाया जाता है ति उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिर भी ये मामले कम नहीं हो रहे है। अब ताजा मामला रुद्रप्रयाग जिले से आया है जहां राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चोपड़ा विकासखंड जखोली रुद्रप्रयाग के शिक्षक जगदीश लाल 25 मार्च 2022 को विद्यालय में नशे की हालत में पाए गए। लिहाजा जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा वाई एस चौधरी ने तत्काल प्रभाव से शिक्षक को निलंबित कर दिया है। साथ ही स्कूल के संपूर्ण प्रभार वरिष्ठ शिक्षक को हस्तांतरित करने के निर्देश भी दिए हैं। दरअसल नशे में पाए जाने वाले शिक्षक जगदीश लाल सहायक अध्यापक के साथ-साथ प्रभारी प्रधानाध्यापक भी थे। इससे पहले किसी भी राष्ट्र के सशक्त निर्माण हेतु उस राष्ट्र की भावी पीढ़ी का शिक्षित होना आवश्यक है। माता-पिता के बाद बच्चों को प्राथमिक स्तर पर शिक्षित करने के साथ-साथ उन्हे सच्चरित्र एंव समर्पित नागरिक बनाने में उस राष्ट्र के शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक आदर्श अध्यापक वही है, जिसका अनुसरण समाज एंव उसके छात्र करें। दूसरे शब्दों में शिक्षक को राष्ट्र निर्माता भी कहा जाता है।बता दें कि कुछ समय पहले सरकारी आदेश आया था जिसमें कहा गया था कि विगत कुछ समय से विभिन्न माध्यमों से विद्यालय समय में शिक्षकों के मदिरा सेवन कर विद्यालय आने के मामले प्रकाश में आए हैं। इस प्रकार का आचरण शिक्षकों के साथ ही विभाग की छवि धूमिल करता है। कार्मिकों का यह आचरण उत्तरांचल राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 द्वारा प्रतिपादित नियम-4 (क) के सर्वथा प्रतिकूल है। अतः एतद्द्वारा समस्त मण्डलीय, जनपदीय एंव विकासखण्ड स्तरीय शिक्षाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि किसी भी दशा में उपरोक्त स्थिति उत्पन्न न हो तथा शिक्षकों / कार्मिकों के विद्यालय / कार्यालय समय में किसी मादक पेय या भेषज के प्रभाव से प्रभावित होने का मामला संज्ञान में आने पर ऐसे कार्मिकों के विरूद्ध तत्काल उत्तरांचल राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली 2002 तथा उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली 2003 (यथा संशोधित-2010) के संगत प्रावधानों के अनुसार कठोर कार्यवाही की जाय।

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