रुड़की: गोवंश संरक्षण के उपनिरीक्षक शरद सिंह कांस्टेबल सुनील सैनी तथा कांस्टेबल प्रवीण सैनी व तीन अन्य पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश, 25 अगस्त 2024 की रात माधोपुर गांव में गोवंश संरक्षण स्क्वायड की टीम माधोपुर में गोकशी की सूचना पर छापा मारने के लिए गई थी

रुड़की । रुड़की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के माधोपुर पर में एक साल पहले गोकशी की कार्रवाई के दौरान तालाब में गिरने से हुई युवक की मौत के मामले में सीजीएम हरिद्वार की कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

25 अगस्त 2024 की रात माधोपुर गांव में गोवंश संरक्षण स्क्वायड की टीम माधोपुर में गोकशी की सूचना पर छापा मारने के लिए गई थी। इस दौरान पुलिस ने बताया था कि पकड़े जाने के डर से वसीम निवासी सोलपुर गाड़ा ने तालाब में छलांग लगा दी थी। जिससे उसकी मौत हो गई थी ।

वहीं परिवार के लोगों ने पुलिस पर युवक की पिटाई कर तालाब मैं फेक कर हत्या करने के आरोप लगाए थे। इस मामले को लेकर काफी बवाल भी हुआ था। परिवार के लोगों का कहना था कि पुलिस की टीम तालाब के चारों तरफ खड़ी हो गई थी जिससे युवक बाहर नहीं निकल पाया था।

इसके बाद परिवार के लोगों ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अविनाश श्रीवास्तव की कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगाई थी।

सीजेएम कोर्ट हरिद्वार ने इस मामले में गोवंश संरक्षण के उपनिरीक्षक शरद सिंह कांस्टेबल सुनील सैनी तथा कांस्टेबल प्रवीण सैनी वह तीन अन्य पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए हैं। साथ ही इस मामले में सीओ स्तर के अधिकारी को विवेचना करने के निर्देश भी दिए हैं।

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