सोशल मीडिया में अपलोड किए गए एक कथित वीडियो को लेकर मूक बधिरजन आक्रोशित, रानीपुर कोतवाली में दी तहरीर
हरिद्वार । सोशल मीडिया में अपलोड किए गए एक कथित वीडियो को लेकर हरिद्वार उत्तराखंड के मूक बधिरजन आक्रोशित हैं। देवभूमि बधिर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप आरोड़ा के नेतृत्व में रविवार को मूक बधिरजनों ने रानीपुर कोतवाली में तहरीर दी। तहरीर में वीडियो अपलोड करने वाले कथित दो व्यक्तियों नाम भी दिए गए हैं।
देवभूमि बधिर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप अरोड़ा ने बताया कि यह कृत्य दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 92(ए) और आईटी अधिनियम की धारा 66(ए) के तहत अपराध है, पुलिस को सख्त कार्रवाई करते हुए कंटेंट क्रिएटर्स और प्लेटफार्म मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना चाहिए। कहा कि उन सभी का यह कृत्य असंवेदनशील है और माफी लायक नहीं है। वीडियो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है, जो प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार की गारंटी देता है। तहरीर देने वालों में देवभूमि बधिर एसोसिएशन के पदाधिकारी विवेक केशवानी, अतुल राठौर, सरदार मोंटू, विधांशु खुल्लर, अंकित टेगोवाल, राजकुमार, ओम बंसल, रोहित प्रजापति, अभय सिंह, अवनीश शर्मा आदि शामिल रहे।