आम आदमी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता समेत सात पर मुकदमा, लगे हैं गंभीर आरोप, कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया गया मुकदमा
देहरादून। दून में चेक चोरी कर उनका गलत इस्तेमाल करने के आरोप में शहर कोतवाली पुलिस ने आम आदमी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता उमा सिसोदिया सहित सात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा सीजेएम कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया गया है।शिकायतकर्ता सुभाष भट्ट निवासी सालावाला राजपुर रोड ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर बताया कि वह व्यवसायी हैं। उनके शैलेंद्र सिंह और उनकी पत्नी उमा सिसोदिया के साथ घरेलू रिश्ते हैं। कहा कि उमा आम आदमी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हैं। शैलेंद्र सिंह और उमा सिसोदिया और उन्होंने साझा तौर पर एक प्लाट खरीदने का निर्णय लिया। शैलेंद्र ने प्लाट खरीदने के लिए 25 अप्रैल 2018 को आरटीजीएस के माध्यम से 41 लाख रुपये सुभाष भट्ट के खाते में ट्रांसफर किए। कुछ दिन बाद शैलेंद्र व उनकी पत्नी उमा सिसोदिया को प्लाट पसंद नहीं आया और उन्होंने अपने रुपये वापस मांगे। सुभाष भट्ट ने धनराशि वापस करने के लिए शैलेंद्र से खाते की जानकारी मांगी तो शैलेंद्र ने धनराशि अपने परिचित नवीन पिरसाली, चंद्र दत्त पिरसाली, विमला देवी व उमा सिसोदिया के भाई अमरीश गौड़ की साझा कंपनी विवान एसोसिएट के बैंक खाते में ट्रांसफर करने को कहा। साथ ही शैलेंद्र ने कहा कि उन्हें और रुपयों की जरूरत है। इस पर सुभाष भट्ट ने विभिन्न तिथियों में उक्त कंपनी के खाते में कुल 70 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए।कुछ दिनों बाद सुभाष भट्ट को अधिवक्ता के माध्यम से एक नोटिस मिला, जिसमें उनके कुछ चेक बाउंस होने की बात सामने आई। सुभाष ने जब चेक का विवरण देखा तो पता लगा कि उनके ये चेक उनके 2018 के थे, जिनका इस्तेमाल 2020 में हुआ। शैलेंद्र और उनकी पत्नी ने खुद व अरिन चौधरी के साथ मिलकर धोखाधड़ी करके उनके चेक का इस्तेमाल किया। सुभाष भट्ट ने बताया कि उनके जिन चेक को आरोपितों ने बैंक में लगाया गया था, उसका इस्तेमाल उन्होंने आखिरी बार जुलाई 2018 में किया था। इसके बाद उन्होंने नई चेकबुक इश्यू कराई थी। सुभाष भट्ट का आरोप है कि आरोपितों ने उनके कार्यालय से कुछ चेक चोरी किए और उनका इस्तेमाल किया। 28 जुलाई 2020 को सुभाष ने इस संबंध में एक शिकायत पत्र एसएसपी को दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब कोर्ट के आदेश पर शैलेंद्र सिंह, उनकी पत्नी उमा सिसोदिया निवासी मयूर विहार सहस्रधारा रोड, नवीन पिरसाली, चंद्र दत्त पिरसाली, विमला देवी तीनों निवासी अज्ञात, अमरीश गौड़ निवासी विवान एसोसिएट और अरिन चौधरी निवासी सहस्रधारा रोड, रायपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।