रुड़की: अवैध पटाखा गोदाम अग्निकांड में चाचा भतीजा गिरफ्तार, आरोपियों को भेजा गया जेल

रुड़की । अवैध पटाखा गोदाम में शामिल चाचा भतीजे को आखिरकार रुड़की पुलिस ने 27 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। 21 फरवरी को गंगनहर कोतवाली पुलिस ने पीयूष जैन निवासी कानूनगोयान को भी पश्चिमी अंबर तालाब वाली गली में अवैध पटाखा गोदाम बनाने पर गिरफ्तार किया था। पीयूष जैन के अवैध पटाखा गोदाम से 14 पेटी से पटाखे बरामद किए गए थे।

20 फरवरी को मेन बाजार के पास पंचायती धर्मशाला की गली में अवैध पटाखा गोदाम में आग लगी थी। सूचना मिलने पर कड़ी मशक्कत के बाद अग्निशमन, पुलिस और अन्य लोगों ने आग पर किसी तरह काबू पाया था। अरमान पुत्र रफीक अहमद निवासी इमली रोड, अदनान पुत्र सगीर अहमद निवासी मच्छी मोहल्ला, सद्दाम पुत्र नुसरत और नौशाद पुत्र खुर्शीद निवासी गांव बढेडी थाना बहादराबाद की मौत हो गई थी। नीरज पुत्र चतरपाल निवासी ढंडेरा और सूरज पुत्र राजकुमार निवासी रामनगर गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
रुड़की कोतवाली में आलोक जिंदल और आयुष जिंदल निवासी मोहल्ला कानूनगोयान पंचायती धर्मशाला वाली गली कोतवाली रुड़की के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। अग्निकांड में आयुष जिंदल भी घायल हो गया था। जबकि आलोक जिंदल का स्वास्थ्य भी बिगड़ा था। दोनों चाचा भतीजे को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया था। काफी दिनों तक मेरठ के एक निजी अस्पताल में आरोपियों का उपचार चला। पिछले सप्ताह ही दोनों आरोपी वहां से रेफर होकर भगवानपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती हो गए थे। इंस्पेक्टर महेश जोशी ने बताया कि आलोक जिंदल और आयुष जिंदल निवासी मोहल्ला कानूनगोयान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस टीम में गंगनहर कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक रणजीत खनेडा और हेड कांस्टेबल इसरार शामिल रहे।

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