चेक बाउंस के मामले में आरोपी युवक दोषी करार, छह माह की सजा, दो लाख 55 हजार रुपए का अर्थदंड
हरिद्वार । चेक बाउंस के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रिया शाह ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने युवक को छह महीने के साधारण कारावास और दो लाख 55 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की धनराशि में से दो लाख 50 हजार रुपये बतौर प्रतिकर शिकायतकर्ता को देने व पांच हजार रुपये सरकारी खाते में जमा करने के आदेश किए।
अधिवक्ता एसके भामा ने बताया कि निर्मल गली, देवपुरा निवासी शिकायतकर्ता मुरली मनोहर अग्रवाल ने आरोपी मनोज कुमार गुप्ता निवासी गली नम्बर एक, खन्नानगर ज्वालापुर के खिलाफ शिकायत दायर की थी।शिकायतकर्ता का आरोप था मनोज कुमार गुप्ता ने उससे अच्छे संबंध का हवाला देकर भवन निर्माण के लिए दो लाख रुपये उधार लेने की मांग की। जिसपर शिकायतकर्ता ने मनोज कुमार को मांगी गई धनराशि दो लाख रुपये उधार दे दिए थे। तय अवधि पर शिकायतकर्ता ने आरोपी से अपनी उधार रकम वापिस लौटाने की मांग की तो आरोपी ने उसको अपने खाते का दो लाख रुपये की रकम का एक चेक भरकर अपने हस्ताक्षर कर दिया था। कहा था कि बैंक में प्रस्तुत करने पर उसका भुगतान प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद शिकायतकर्ता ने उक्त चेक को पैसे के भुगतान के लिए अपने बैंक में प्रस्तुत किया जो बैंक कर्मचारी ने अपर्याप्त राशि की टिप्पणी के साथ वापस कर दिया था। नोटिस भिजवाने के बाद भी आरोपी ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया था। थक हारकर शिकायतकर्ता ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने जुर्माना राशि पांच हजार रुपये सरकारी खाते में जमा नहीं करने पर मनोज कुमार को एक माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश भी दिए हैं।