मंगलौर पश्चिमी समिति के प्रबंध निदेशक के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश, अवैध नियुक्ति करने की शिकायत की जांच में पाए गए हैं दोषी

मंगलौर । मंगलौर पश्चिमी समिति के प्रबंध निदेशक के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वह अवैध नियुक्ति करने की शिकायत की जांच में दोषी पाए गए हैं। मंगलौर पश्चिमी, बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समिति लि० के द्वारा समिति में की गई 07 अवैध नियुक्तियों के सम्बन्ध में हरेन्द्र सिंह पुत्र चन्द्रपाल (पूर्व अध्यक्ष), निवासी ग्राम थीथकी कवादपुर, पोस्ट-मंगलौर, जनपद-हरिद्वार का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है। शिकायती पत्र की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आये है, कि प्रबन्ध निदेशक के द्वारा इस कार्यालय आदेश पत्रांक- C-128 / पैक्स / स्टा० / 2018-19 दिनांक 16 दिसम्बर, 2018 की अवहेलना करते हुये तथा नियुक्तियों में संवैधानिक व्यवस्था के तहत अनुसूचित जाति / जनजाति एवं महिला आरक्षण की व्यवस्था न कर नियमों का उल्लंघन किया गया है, जो समिति हित के विरूद्ध असंवैधानित कृत्य है, जिसके लिये प्रबन्ध निदेशक दोषी है।उक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है, कि प्रबन्ध निदेशक, बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समिति लि०, मंगलौर पश्चिमी के द्वारा समिति में 07 कर्मचारियों की नियुक्तियां की गयी है उसमें परिपत्र संख्या C 128 / पैक्स / स्टा० / 2018-19 दिनांक 16 दिसम्बर, 2018 में निर्दिष्ट प्राविधानों के अनुसार स्टाफिंग पैटर्न, कर्मचारी चयन प्रक्रिया, अर्हताये आदि का विधिवत परिपालन न किये जाने के कारण तथा समिति के विरूद्ध अंसवैधानिक कृत्य किये जाने के कारण सहकारी समिति कर्मचारी नियमावली, 1976 यथा उत्तराखण्ड में लागू व उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 2003 एव नियमावली 2004 के तहत प्रबन्ध निदेशक को अपने स्तर से मंगलौर पश्चिमी, बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समिति लि० से तत्काल हटाने के साथ-साथ समिति में की गयी अवैध नियुक्तियां निरस्त 07 कराकर, यदि समिति में भर्ती की जानी आवश्यक हो तो इस कार्यालय के परिपत्र संख्या C-128 / पैक्स / स्टा0 / 2018-19 दिनांक 16 दिसम्बर, 2018 में प्राविधान / निहित प्रक्रिया के तहत नियमानुसार संवैधानिक रूप से भर्ती कराई जाये।

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