नैनीताल हाईकोर्ट ने चमोली के जिला जज धनंजय चतुर्वेदी को किया सस्पेंड, पद के खिलाफ आचरण का लगा आरोप

नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चमोली के जिला एवं सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी को निलंबित कर जिला न्यायालय चम्पावत से सम्बद्ध कर दिया है। चतुर्वेदी पर अपने पद के खिलाफ आचरण करने का आरोप है। उन्हें 14 अप्रैल 2023 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उन पर गवाही के दौरान डायस पर मौजूद नहीं होने का आरोप है।

हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल अनुज संगल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि धनंजय चतुर्वेदी की कोर्ट में अनुपस्थिति में गवाही हुई और गवाही की वीडियो रिकार्डिंग हुई। न्यायालय की वीडियो क्लिप रिकॉर्डिंग से स्पष्ट रूप से देखी गई। यह रिकार्डिंग किसने की और क्यों की, इसका वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। मामले में हाईकोर्ट को शिकायत के साथ वीडियो-क्लिपिंग भी भेजी गई थी। इसमें साक्ष्य रिकॉर्ड किया जा रहा था और पीठासीन अधिकारी अदालत में मौजूद नहीं थे। हाईकोर्ट ने चतुर्वेदी के खिलाफ आरोप पत्र जारी कर उत्तराखंड सरकारी सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 2003 के नियम 7 के तहत नियमित जांच शुरू की है। निलंबन के दौरान धनंजय चतुर्वेदी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चम्पावत के कार्यालय से संबद्ध किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।

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