निजी स्कूलों की बसों का दो साल का टैक्स माफ किया गया, बिना टीसी के एडमिशन के मामलों की जांच होगी
रुड़की । स्कूल बसों का दो वर्ष का टैक्स माफ करने के आदेश हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग को दिए हैं इसके साथ ही बिना टीसी किसी स्कूल में छात्र को एडमिशन न दिए जाने के आदेश भी शिक्षा विभाग को दिए हैं शिक्षा विभाग इस सम्बंध में चार सप्ताह में रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपेगा। पत्रकार वार्ता में आईसीएससी और सीबीएसई स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपाल अग्रवाल ने बताया कि उनकी एसोसिएशन में ग्यारह स्कूल शामिल है और सभी से सहमति के बाद एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दायर की थी जिसमें एसोसिएशन के अंतर्गत आने वाले स्कूलों की बसों के टैक्स माफ करने की मांग की थी बताया कि कोरोना काल मे बसें संचालित नही हो पाई इसलिए टैक्स देने में स्कूल असमर्थ थे उन्होंने बताया कि याचिका दायर होने के बाद हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग को मार्च 2022 तक 11 स्कूलों की बसों का टैक्स माफ करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही कई स्कूलों में बिना टीसी दाखिले दिए जाने का मामला सामने आ रहा था इसके लिए भी याचिका दायर की गयी थी इस मामले में हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि शिक्षा विभाग इस बात की जांच करे कि बिना टीसी के एडमिशन स्कूलों में न हों पाएं।ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस सम्बंध में चार हफ्ते में हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशक से रिपोर्ट मांगी है। वहीं स्कूल फीस के सम्बंध में एसोसिएशन के सचिव अभिषेक चंद्रा ने कहा हाईकोर्ट की एसओपी के अनुसार अभिभावकों को प्रत्येक माह ट्यूशन फीस जमा किए जाने के निर्देश हैं। लेकिन फिर भी कुछ अभिभावक कोरोनकाल का बहाना बनाकर फीस नही जमा कर रहे हैं। एसएन ग़ोयल ने कहा कि स्कूलों ने कोरोनाकाल में बेहतर शिक्षा देने में कोई कमी नही छोड़ी है अच्छे से अच्छा देने का प्रयास किया है। पत्रकार वार्ता में रफल सिंह,अशोक चौहान, केनथ सैमुअल आदि लोग मौजूद रहे।

