जिलाधिकारी सी. रविशंकर ने दिए सख्त निर्देश, हरिद्वार जनपद के सभी बाजारों में 1 दिन की साप्ताहिक बंदी का कड़ाई से होगा पालन
हरिद्वार । कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधित किये गए। बाजार व्यापारिक प्रतिष्ठानों का वर्तमान में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के कम में अनलॉक के तहत प्रातः 08:00 बजे से रात्रि 08 00 बजे तक खोला जा रहा है। किन्तु संज्ञान में आया है कि जनपद आ रही साप्ताहिक बंदी का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में पूर्व से चली अतः कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत जन सुरक्षा हित में यह निर्देशित किया जाता है कि जनपद के सभी बाजार, मार्केट, व्यापारिक संस्थानों द्वारा पूर्व निर्धारित व्यवस्थानुसार संबंधित क्षेत्रों हेतु नियत दिवस को एक दिवसीय साप्ताहिक बंदी का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। साप्ताहिक बंदी के दिन उक्त क्षेत्र को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु पूर्णतः सैनेटाईज करने की कार्यवाही संबंधित नगर निगम/नगर पालिका द्वारा सुनिश्चित की जाए। उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।