उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सहकारी समिति चुनाव पर सरकार से जवाब मांगा
देहरादून । उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उत्तराखण्ड बहुद्देशीय सहकारी ऋण समितियाँ (पैक्स) का तय समय के भीतर चुनाव नही कराए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि 28 जून तक स्थिति स्पस्ट करके कोर्ट को अवगत कराएं।
मामले की अगली सुनवाई 28 जून की तिथि नियत की है। मामले के अनुसार बहुद्देशीय सहकारी ऋण समिति (पैक्स) खटीमा के अध्यक्ष लेखराज सिंह ने याचिका दायर कर कहा है कि प्रदेश में बहुद्देशीय सहकारी ऋण समितियों का चुनाव जुलाई 2018 में 5 वर्षों के लिए हुए थे । जिनका कार्यकाल जुलाई 2023 में समाप्त हो रहा है। याचिका में कह गया कि कार्यकाल समाप्त होने को है लेकिन अभी तक सरकार ने चुनाव प्रक्रिया प्रारम्भ तक नही हुई।उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 2003 एवं सहकारी समिति नियमावली 2004 में भी प्रावधान है कि कार्यकाल समाप्त होने के 3 माह पहले चुनाव प्रक्रिया आरंभ हो जानी चाहिए । लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक चुनाव का कार्यक्रम तक घोषित नही किया। सरकार समितियों के ऊपर प्रसाशक नियुक्त करना चाह रही है।याचिका में कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि समितियों के चुनाव तय समय सीमा में कराने के आदेश सरकार को दिए जाएं।