दुष्कर्म के दोषी को गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर मिली उम्रकैद, खुद तीन बच्चों का बाप है आरोपी

दुष्कर्म के दोषी को गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर मिली उम्रकैद, खुद तीन बच्चों का बाप है आरोपी, घर के पास खेल रही बच्ची को किया था अगवा

सूरत । गुजरात में एक विशेष अदालत ने आरोपी को चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। यौन अपराधों में बाल संरक्षण अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तारी के बाद रिकॉर्ड 30 दिन के अंदर उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी का नाम अजय निषाद है। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। अदालत के विशेष न्यायाधीश पीएस काला ने आरोपी को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी अजय निषाद को 13 अक्तूबर को सूरत पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।अजय निषाद विवाहित है और वह खुद तीन बच्चों का बाप है। आरोपी ने 12 अक्तूबर को मासूम का अपहरण कर लिया था, जब वह सचीन जीआईडीसी क्षेत्र में अपने घर के पास खेल रही थी और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस को तलाशी के दौरान बच्ची एक सुनसान जगह पर मिली थी। आरोपी अजय निषाद की गिरफ्तारी के दस दिनों के भीतर ही उसके खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र दायर कर दिया था, जबकि अदालत ने 25 अक्तूबर से शुरू हुई सुनवाई के बाद पांच दिनों में ही आरोप तय किए और मुकदमे को अंतिम दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाकर समाप्त कर दिया था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, यह पहला मौका है जब गुजरात की किसी निचली अदालत ने इतने कम समय में फैसला सुनाया है। एक वकील ने कहा कि इस मामले में सुनवाई के दौरान कुछ-कुछ दिन ऐसे भी रहे जब अदालत रात 12 बजे तक खुली रही।

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