त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव को लेकर बैठक, दिए निर्देश
हरिद्वार । राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के क्रम में जनपद हरिद्वार के समस्त विकासखण्डों के अंतर्गत सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत तथा सदस्य जिला पंचायत के रिक्त पदों/स्थानों पर अधिसूचना जारी होने की तिथि तक विभिन्न प्रकार से रिक्त हुए पदों/स्थानों जो किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हों, पर उप निर्वाचन जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) हरिद्वार के निर्देशानुसार निर्धारित समय सारणी अनुसार करायें जाएंगे। नाम निर्देशन पत्र दिनांक 09 एवं 10 दिसम्बर को पूर्वाह्न 10ः00 से अपराह्न 05ः00 तक जमा करायें जाएंगे, नाम निर्देशन पत्रों की जांच 11 दिसम्बर को पूर्वाह्न 10ः00 बजे से, नाम वापसी हेतु दिनांक 12 दिसम्बर को पूर्वाह्न 10ः00 बजे से अपराहन 01ः00 बजे तक, निर्वाचन प्रतीक आवंटन दिनांक 12 दिसम्बर को अपराह्न 01ः30 बजे से, मतदान दिनांक 19 दिसम्बर को पूर्वाहन 08ः00 बजे अपराह्न 05ः00 बजे तक तथा मतगणना दिनांक 21 दिसम्बर को पूर्वाह्न 08ः00 बजे से कार्य समाप्ति तक की जाएगी। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार के निर्देशों के क्रम में कलेक्ट्रेट सभागार में डिप्टी कलेक्टर श्री शैलेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी। बैठक में उप निर्वाचन से संबंधित आरओ, एआरओ, जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट आदि सभी संबंधित अधिकारियों को उनके निर्वाचन ड्यूटी से अवगत कराते हुए डिप्टी कलेक्टर द्वारा निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समस्त कार्य करने के निर्देश दिये गये। उन्होंने समस्त आरओ, एआरओ को अपने-अपने क्षेत्रों में उप निर्वाचन से संबंधित सूचना के प्रचार प्रसार के निर्देश दिये। निर्वाचन से संबंधित सभी कार्य निर्धारित समय सारिणी अनुसार ससमय कराने तथा आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन करने के निर्देश दिये। जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेटों को मतदान से चार दिन पूर्व अपने से संबंधित मतदेय स्थलों का स्थलीय निरीक्षण कर, सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने, जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट को आरओ तथा एआरओ के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिये।