जिलाधिकारी ने प्रसव पूर्व लिंग चयन निषेध अधिनियम की जिला सलाहकार समिति की बैठक ली, बैठक में पीसीपीएनडीटी की पूर्व बैठक में दिये गये निर्देशों की समीक्षा की गई
हरिद्वार । जिलाधिकारी हरिद्वार सी0 रविशंकर ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 सरोज नैथानी तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में प्रसव पूर्व लिंग चयन निषेध अधिनियम (पीसीपीएनडीटी) की जिला सलाहकार समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में ली। बैठक में पीसीपीएनडीटी की पूर्व बैठक में दिये गये निर्देशों की समीक्षा की गयी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से निजी क्षेत्र के चिकित्सकों तथा रेडियोलोजिस्ट से समन्वय स्थापित कर प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण करने पर पीसीपीएनडीटी एक्ट का निषेध न करने के साथ लिंग परीक्षण व परीक्षण उपरान्त कन्या भू्रण हत्या जैसे गम्भीर अपराध नियंत्रित करने तथा पूर्णतः प्रतिबंधित करने के निर्देश दिये। डीएम ने संदेहास्पद सैंटरों और इस प्रकार की गतिविधियों के बाहुल्य वाले क्षेत्रों में निरंतर छापेमारी तथा गुप्तचरों की सहायता से कार्रवाई करते रहने के भी निर्देश दिये। डाॅ0 सरोज नैथानी ने बताया कि जनपद हरिद्वार के मैक्सवेल हैल्थकेयर, निकट सतीकुण्ड कनखल, वर्धमान मैटरनिटी हाॅस्पिटल सिविल लाईन रूड़की, अल्ट्रासाउंड केन्द्रों द्वारा नवीनीकरण हेतु आवेदनों पर नियमों को पूर्ण करने वाले सैंटरों का समिति की सहमति से टीम द्वारा निरीक्षण कर नवीनीकरण किया गया है। इसके अतिरिक्त शर्मा इमेजिंग अपोजिट सैनी आश्रम ज्वालापुर हरिद्वार, जया मैक्सवेल, एनएच-58 बहादराबाद बाईपास एतमलपुर बाँगला बहादराबाद, पालना भटनागर नर्सिंग होम रूड़की अल्ट्रासाउंड केन्द्रों द्वारा पंजीकरण के लिए आवेदन किया गया, जिसमें से पालना भटनागर नर्सिंग होम द्वारा अर्हता पूर्ण न कर पाने पर शेष का पंजिकरण किया गया। सीएमओ ने अवगत कराया कि पीसीपीएनडीटी एक्ट 13 के अंतर्गत केन्द्रों में स्थापित अल्ट्रासाउंड मशीनों में किये गये परिवर्तन को पंजीकरण प्रमाण (फार्म बी) में अंकित कर पुनः जारी किया गया और नयी मशीन स्थापित की गयी।