अब 30 जून तक करा सकेंगे पैन को आधार से लिंक, जल्दी से जल्दी करें इस काम को
नई दिल्ली । पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। अगर आप इस जरूरी काम को 30 जून से पहले नहीं करते हैं। ऐस में आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इस स्थिति में आप पैन कार्ड से जुड़े कई जरूरी कार्यों को नहीं कर पाएंगे। पैन कार्ड इनऑपरेटिव होने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से लेकर बड़ी ट्रांजैक्शन करने में लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा आप स्टॉक मार्केट में भी निवेश नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपके पास अब 30 जून तक का ही मौका है। आपको जल्द से जल्द इस काम को कर लेना चाहिए। इसी कड़ी में आज हम आपको उस प्रोसेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी मदद से आप अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की प्रक्रिया काफी आसान है।
अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर विजिट करना है।
वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको लिंक आधार के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है।
इसके बाद आपको पैन और आधार नंबर दर्ज करना है।
नेक्स्ट स्टेप पर वैलिडेट के विकल्प का चयन करें।
अगर आपका पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ।
इस स्थिति में आपको Continue To Pay Through E-Pay Tax के विकल्प का चयन करना है।
इसके बाद आपको अपना पैन और मोबाइल नंबर दर्ज करना है।
नेक्स्ट स्टेप पर आपको मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करना है।
ओटीपी वेरीफिकेशन के बाद आपको e-Pay Tax पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा।
यहां आपको इनकम टैक्स में प्रोसीड के विकल्प का चयन करना है।
नेक्स्ट स्टेप पर आपको असेसमेंट ईयर में 2023-24 का चुनाव करना है और Type Of Payment में Other Receipt (500) को सेलेक्ट करके 1 हजार रुपये की पेमेंट करनी है।
पमेंट करने के बाद आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा।