खड़ंजा कुतुबपुर जिला पंचायत सीट रिक्त घोषित नहीं की गई है बल्कि इससे संबंधित याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार की गई है
नैनीताल / हरिद्वार । 2016 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में निर्वाचित खडंजा कुतुबपुर हरिद्वार जिला पंचायत सदस्य सीट से संबंधित याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली गई है इस संबंध में सरकार और जिला पंचायत सदस्य से जवाब मांगा गया है। हालांकि याचिकाकर्ता ने सीट को रिक्त घोषित कर इस पर दोबारा चुनाव कराने की मांग की। लेकिन याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने जिला पंचायत सदस्य विजेंद्र और राज्य सरकार से तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 मार्च की तिथि नियत की है। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हरिद्वार जनपद निवासी महेंद्र सिंह ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि वर्ष 2016 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में खरजा कुतुबपुर जिला पंचायत सदस्य सीट पर विजेंद्र निर्वाचित हुए थे। याचिका में कहा गया कि उनका निवास स्थान शेखपुरी अकोड़ा और राजेंद्रपुर ग्राम सभा में था। तीन जनवरी 2017 को राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर उक्त क्षेत्र को लक्सर में मिला दिया था। याचिकाकर्ता का कहना था कि पंचायती राज एक्ट की धारा 90 (4) के तहत नाम हट जाने के चलते जिला पंचायत सीट स्वत: ही सीज ऑफ हो जाती है। याचिकाकर्ता ने इस सीट को रिक्त घोषित करने और वहां दोबारा चुनाव कराने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार तो कर ली लेकिन सीट को फिलहाल रिक्त घोषित करने संबंधी मांग को स्वीकार नहीं किया। हालांकि इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करने के बाद चर्चा यही रही कि हाईकोर्ट ने सीट रिक्त घोषित कर दी है। क्योंकि याचिकाकर्ता और उनके अधिवक्ता की ओर से यह बार-बार यही कहा गया कि जब याचिका स्वीकार हो गई है तो उसमें उठाई गई सभी मांग स्वीकार हो गई है । लेकिन ऐसा नहीं हुआ है ।याचिका पर फाइनल सुनवाई के लिए तिथि नियत की गई है । उससे पहले सरकार और संबंधित जिला पंचायत सदस्य को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं।