छेड़छाड़ करने वाले को तीन वर्ष की कठोर कैद, पीड़िता से अश्लील हरकत करने का था आरोप, तीन वर्ष की कैद और 20 हजार रुपये का जुर्माना
हरिद्वार । नाबालिग से छेड़छाड़ करने व पॉक्सो ऐक्ट के मामले में विशेष जज पॉक्सो कोर्ट अर्चना सागर ने गांधी पुत्र हरिराम निवासी ग्राम महाराजपुर खुर्द कोतवाली लक्सर जिला हरिद्वार को दोषी करार दिया है। पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को तीन वर्ष की कठोर कैद और बीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि 28 अक्तूबर 2018 को सोलह वर्षीय पीड़ित किशोरी गांव भगवानपुर कुड़ी से रजाई में रुई भरवाकर घर लौट रही थी। पहले से रास्ते में खड़े गांधी ने उसकी साइकिल गिरा दी। विरोध करने पर पीड़िता से गाली गलौज कर छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देकर गन्ने के खेत में उठा ले गया था। परिजनों को बताने पर पीड़ित किशोरी को जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता के शोर मचाने पर वहां से भाग गया था। पीड़िता घबराई हालत में घर पहुंची थी। उसी दिन पीड़ित के परिजनों ने गांधी पुत्र हरिराम निवासी ग्राम महाराज पुर खुर्द कोतवाली लक्सर जिला हरिद्वार के खिलाफ कोतवाली लक्सर में छेड़छाड़ व पॉक्सो ऐक्ट में केस दर्ज कराया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गांधी को जेल भेज दिया था। पुलिस ने केस की विवेचना कर गांधी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थीं। पॉक्सो कोर्ट ने गांधी पर छेड़छाड़ व पॉक्सो ऐक्ट का आरोप तय किया। सरकारी पक्ष की ओर से छह और बचाव पक्ष की ओर से तीन गवाह पेश किए गए।पीड़ित किशोरी को आर्थिक सहायताहरिद्वार। पॉक्सो कोर्ट ने पीड़ित छात्रा को निर्भया फण्ड से प्रतिकर धनराशि तीस हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने के निर्देश जारी किए हैं।