पंचायत चुनाव में प्रधान पचास हजार और जिला पंचायत सदस्य 1.40 लाख रुपये खर्च कर पाएंगे, अधिसूचना जारी होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी बिगुल बज चुका
रुड़की । त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी बिगुल बज चुका हैं। चुनाव में प्रधान पचास हजार और जिला पंचायत सदस्य 1.40 लाख रुपये खर्च कर पाएंगे। चुनाव की आधिकारिक घोषणा के बाद संभावित उम्मीदवार चुनाव प्रचार करने के लिए दो पहिया, चार पहिया वाहनों के काफिलों के साथ मतदाताओं के बीच जाना शुरू हो गए हैं। मतदाताओं को रिझाने और चुनावी माहौल बनाने के लिए उम्मीदवारों ने खर्चा करना शुरू कर दिया हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी पदों के प्रत्याशियों की चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा तय कर दी हैं। ग्राम पंचायत सदस्य के प्रत्याशी को 150 रुपये नामांकन पत्र का शुल्क और 300 रुपए जमानत की राशि देनी होगी। ग्राम प्रधान के प्रत्याशी को नामांकन पत्र का 300 रुपये शुल्क और 1500 रुपये जमानत राशि अदा करनी है। क्षेत्र पंचायत सदस्य 300 रुपये नामांकन पत्र का शुल्क और 1500 रुपये की जमानत राशि देनी होगी। अगर उमीदवार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व अन्य किसी आरक्षित वर्ग से है तो उन्हें नामांकन पत्र का शुल्क और जमानत राशि की आधी राशि देनी होगी। आयोग ने सभी पदों के प्रत्याशियों की चुनाव खर्च की सीमा भी तय कर रखी हैं। इसके अनुसार ग्राम पंचायत सदस्य अधिकतम दस हजार रुपये खर्च कर सकता है। प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए चुनावी खर्च की निर्धारित अधिकतम सीमा पचास हजार रुपये है। जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार चुनाव के दौरान 1. 40 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं।